सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court takes strict stance on student safety at panjab university

Chandigarh: पीयू में छात्र सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त, प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था पर पहले प्रशासन को दिया मौका

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 31 Jan 2026 04:28 PM IST
विज्ञापन
सार

याचिका में विश्वविद्यालय परिसर से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए गए थे। इनमें छात्रों और फैकल्टी के लिए स्थायी हाई-लेवल शिकायत निवारण समिति का गठन, वैध विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान तय करना, प्रदर्शनों में बाहरी तत्वों की भागीदारी पर रोक, प्रशासनिक भवनों, परीक्षा केंद्रों और शैक्षणिक विभागों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग शामिल थी।

High Court takes strict stance on student safety at panjab university
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र सुरक्षा, विरोध प्रदर्शनों और परिसर में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। 

Trending Videos


इन मुद्दों पर दाखिल जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामला गंभीर है, लेकिन पहले विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्णय लेने का अवसर दिया जाना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजिव बेरी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता सुभाष सहगल को निर्देश दिया कि वह संबंधित सभी मुद्दों को लेकर 30 दिनों के भीतर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन को लिखित शिकायत सौंपें। इसके साथ ही कोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को शिकायत मिलने के 90 दिनों के भीतर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने और कारणयुक्त निर्णय देने का आदेश दिया है।

याचिका में विश्वविद्यालय परिसर से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए गए थे। इनमें छात्रों और फैकल्टी के लिए स्थायी हाई-लेवल शिकायत निवारण समिति का गठन, वैध विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान तय करना, प्रदर्शनों में बाहरी तत्वों की भागीदारी पर रोक, प्रशासनिक भवनों, परीक्षा केंद्रों और शैक्षणिक विभागों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग शामिल थी। इसके अलावा कैंपस में हथियारों और आग्नेयास्त्रों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि बिना प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किए सीधे न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं है। इन निर्देशों के साथ कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed