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राहत: दिल्ली भाजपा प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक, मान सरकार से जवाब तलब

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 21 Apr 2022 09:47 AM IST
सार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्वीट के मामले में महाराष्ट्र भाजपा की महिला मोर्चा की इंचार्ज प्रीति गांधी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई से पहले 7 दिन का नोटिस देने का आदेश दिया है।

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Punjab-Haryana High Court stayed further action against Delhi BJP spokesperson Naveen Kumar Jindal
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में मोहाली में दर्ज एफआईआर में दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ आगे कोई कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही पंजाब सरकार सहित अन्य प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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नवीन कुमार जिंदल ने एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर सीनियर एडवोकेट आरएस राय के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि जिस वीडियो को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है वह वीडियो पहले से ही चल रहा था। यह एक व्यंग्य और मजाकिया वीडियो था। ऐसे में इसको लेकर एफआईआर दर्ज करना राजनीतिक रंजिश का नतीजा है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उन्होंने यह वीडियो नहीं बनाई है, ऐसे में उन पर दर्ज इस एफआईआर को रद्द किया जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अब एफआईआर पर आगे किसी भी करवाई पर रोक लगा दी है। 

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महाराष्ट्र भाजपा महिला मोर्चा प्रमुख प्रीति गांधी को भी राहत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्वीट के मामले में महाराष्ट्र भाजपा की महिला मोर्चा की इंचार्ज प्रीति गांधी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई से पहले 7 दिन का नोटिस देने का आदेश दिया है। उनके खिलाफ मोहाली में एफआईआर दर्ज की गई है।

दायर याचिका में प्रीति विकेश गांधी ने हाईकोर्ट को बताया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से महाराजा रंजीत सिंह की फोटो हटाने को लेकर याची ने ट्वीट किया था। ट्वीट में कहा था कि यह सिख पहचान के खिलाफ केजरीवाल द्वारा की गई कार्रवाई है। इसी ट्वीट पर उनके खिलाफ मोहाली में 17 मार्च को एफआईआर दर्ज कर दी गई। याचिकाकर्ता ने कहा है कि मोहाली में दर्ज की गई यह एफआईआर पूरी तरह से राजनीतिक रंजिश का नतीजा है। ऐसे में इसे रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की गई। 

हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए इस एफआईआर में उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई से पहले 7 दिन का नोटिस देने का आदेश दिया है। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर ने प्रीति विकेश गांधी द्वारा अपने खिलाफ दर्ज इस मामले को रद्द किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस केस से संबंधित मोहाली के डीएसपी को अगली सुनवाई पर पेश होने का आदेश भी जारी किया है। 

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