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मानव तस्करी मामला: हाईकोर्ट पहुंचे गायक दलेर मेहंदी, पटियाला कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 18 Jul 2022 09:29 PM IST
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सार

याचिका में दलेर मेंहदी ने हाईकोर्ट से अपील की है कि जब तक उसकी सजा के खिलाफ अपील लंबित रहती है, तब तक सजा पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दाखिल की गई इस याचिका पर जल्द सुनवाई होगी। 

Singer Daler Mehndi Challenged decision of Patiala Court in the High Court
दलेर मेहंदी को ले जाती पुलिस। - फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)
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मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी ने मानव तस्करी के मामले में सुनाई गई दो साल की सजा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में दाखिल की गई इस याचिका पर जल्द सुनवाई संभव है। मानव तस्करी के 19 साल पुराने मामले में पटियाला की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 16 मार्च 2018 को दो साल की सजा सुनाई थी। 

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इस फैसले के खिलाफ दलेर मेहंदी ने पटियाला के एडिशनल सेशन जज के समक्ष अपील दायर कर चुनौती दी थी। चार साल अपील पर चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने 14 जुलाई 2022 को दलेर मेहंदी की अपील को खारिज कर सजा को बरकरार रखा। अपील खारिज होने के बाद दलेर मेहंदी ने हाईकोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर कर इसे चुनौती दे दी। याचिका में मेंहदी ने हाईकोर्ट से अपील की है कि जब तक उसकी सजा के खिलाफ अपील लंबित रहती है उसकी सजा पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दाखिल की गई इस याचिका पर जल्द सुनवाई होगी। 
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यह है मामला
वर्ष 2003 में पटियाला के थाना सदर में विभिन्न धाराओं के तहत दलेर मेहंदी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। दलेर मेहंदी व उनके भाई शमशेर सिंह पर आरोप लगे थे कि यह दोनों लोगों से मोटी रकम वसूल कर उन्हें अपने ग्रुप का सदस्य बनाकर गैरकानूनी ढंग से विदेश भेजते हैं। करीब 15 वर्षों की सुनवाई के बाद 16 मार्च 2018 में पटियाला की जुडीशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास निधि सैनी की अदालत ने मेहंदी को धोखाधड़ी व साजिश रचने का दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। साथ ही अदालत ने दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। जबकि इस केस के अन्य आरोपी बुलबुल मेहता को बरी कर दिया गया था। वहीं आरोपियों शमशेर सिंह व ध्यान सिंह की पहले ही मौत हो चुकी थी। हालांकि सजा तीन साल से कम होने की वजह से दलेर मेहंदी को उसी वक्त जमानत मिल गई थी। बाद में उन्होंने सजा के खिलाफ पटियाला की सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। 

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