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शराब पीकर ड्राइविंग कर रहे थे, जज ने सुनाई ऐसी सजा कि नानी याद आ गई

अमरीश शर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 19 Sep 2017 03:15 PM IST
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unique punishment by court in Drunken Driving case
शराब पीकर ड्राइविंग
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शराब पीकर ड्राइविंग कर रहे थे, इसलिए जज ने चार ऑटो और चार टैक्सी ड्राइवरों को ऐसी सजा सुनाई कि उन्हें नानी याद आ गई और तौबा कर ली। मामला चंडीगढ़ का है।
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शराब पीकर ऑटो-टैक्सी चलाने वाले 8 चालकों को जिला अदालत ने सोमवार को कोर्ट की कार्यवाही चलने तक कोर्ट रूम में खड़े रहने की सजा (टीआरसी) सुनाई। साथ ही अगली बार ड्रंकन ड्राइव में पकड़े जाने पर सख्त सजा की चेतावनी भी दी।
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इन सभी को यूटी पुलिस ने 17 तारीख को शहर में लगाए अलग-अलग जगह पर ड्रंकन ड्राइव के नाकों से पकड़ा था। इनके वाहन इंपाउंड कर इनका 185 मोटर व्हीकल एक्ट में चालान किया गया था। सोमवार को ड्रंकन ड्राइव में हुए चालान भुगतने और इंपाउंड वाहन छुड़ाने के लिए लोग जिला अदालत पहुंचे।

सजा के साथ साथ जुर्माना भी लगाया गया

unique punishment by court in Drunken Driving case
कोर्ट - फोटो : सांकेतिक चित्र
सामान्य केस चालान वाली कोर्ट में गए, लेकिन 8 केस सीजेएम कोर्ट में आए। इनकी खास बात यह भी कि इनमें सभी ऑटो और टैक्सी चालक शामिल थे। अदालत ने ऑटो-टैक्सी चालकों को शराब पीकर और सवारी बैठाकर वाहन चलाने को सख्ती ले लिया और आठ चालकों की टिल द राइजिंग (टीआरसी) की। टीआरसी के तहत सभी को शाम अदालत चलने तक कोर्ट रूम में खड़ा रहने की सजा दी।

सजा पाने वालों में गुरदयाल सिंह निवासी पठानकोट, अवदेश कुमार निवासी किशनगढ़, सतविंदर सिंह निवासी मनीमाजरा, अश्विनी कुमार निवासी सेक्टर-27डी, प्रशांत चौधरी निवासी सेक्टर-19ए, सुलो सिंह निवासी भागलपुर बिहार, अशोक कुमार निवासी सेक्टर-26 और महेश कुमार निवासी सेक्टर-45 बुड़ैल शामिल थे। शाम 4 बजे तक कोर्ट चलने तक इन्हें कोर्ट में ही खड़ा रखा गया। इसके बाद इन्हें दो-दो हजार रुपये जुर्माना अदा करने के बाद छोड़ा गया।
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