{"_id":"64d4c290866f1776e10645e8","slug":"agriculture-department-team-raided-agriculture-centers-in-kanker-2023-08-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Raid In Kanker : कृषि विभाग टीम ने कृषि केंद्रों पर की छापेमारी; एक दुकान की सील, जारी किया कारण बताओ नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Raid In Kanker : कृषि विभाग टीम ने कृषि केंद्रों पर की छापेमारी; एक दुकान की सील, जारी किया कारण बताओ नोटिस
Thu, 10 Aug 2023 05:03 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, कांकेर, बेमेतरा
अमर उजाला नेटवर्क, कांकेर, बेमेतरा
Published by: श्याम जी.
Updated Thu, 10 Aug 2023 05:03 PM IST
सार
कांकेर में कृषि विभाग के राज्यस्तरीय उड़न दस्ता दल ने विकासखंड भानुप्रतापपुर के कृषि केंद्रों पर औचक छापेमारी की। अनिमियता पाए जाने पर टीम ने दुकान सील कर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
विज्ञापन
कृषि केंद्र पर छापेमारी
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
कांकेर में राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल ने विकासखंड भानुप्रतापपुर के कृषि केंद्रों पर औचक छापेमारी की। निरीक्षण के दौरान अनिमियता पाए जाने पर टीम ने एक दुकान को सील कर दिया। वहीं, दो दुकानों को बंद किया गया। दुकानदारों को कारण नोटिस नोटिस जारी किया गया है।
विज्ञापन
उड़न दस्ता दल में शामिल सहायक संचालक कृषि संचालनालय रितेश मोरघरे ने बताया कि निजी कृषि केंद्र कोरर में संचालित मां भगवती कृषि केंद्र एवं माधव कृषि सेवा केंद्र कोरर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मां भगवती कृषि केंद्र कोरर में कई अनिमियता पाई गईं। जिसमें मूल्यप्रदर्शन बोर्ड का उपयोग नहीं किया जाना, दवाई का स्कंद व विवरण तैयार नहीं करना, फर्म द्वारा बिल में कृषकों का हस्ताक्षर न लेना, लायसेंस की मूल प्रति उपलब्ध नहीं कराया गया। यह कीटनाशी अधिनियम 1968 नियम 1971 के तहत उलंघन है। इसके अलावा दुकान परिसर में दवाई हरित क्रॉप ग्रीन लाइफ क्रॉप प्रोडक्शन 12 बाल्टी और वरदान बायोस्टेट 7 बाल्टी बायोस्टिमुलेन्ट का भंडारण बिना उर्वरक अनुसंशित पाए जाने पर जब्त कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
विज्ञापन
उड़नदस्ता टीम द्वारा माधव कृषि केंद्र कोरर का निरीक्षण किया गया, जिसमें उक्त फर्म द्वारा पीसी जुड़वाए बिना तीन साल से अवैध रूप से कीटनाशक का भंडारण व बिक्री करना पाया गया। टीम ने तत्काल माधव कृषि सेवा केंद्र को सील कर दिया। इसके अलावा दुर्गा ट्रेर्ड्स का दुकान सह गोदाम में बायोस्टिमुलेट नर्मदा फास्फेट लिमिटेड हरदी बिलासपुर का उर्वरक लाइसेंस में बगैर जुड़वाए विक्रय करते पाया गया, जिसको जप्त किया गया।
विज्ञापन
बेमेतरा में दो दुकान पर बिक्री पर रोक व 5 दुकानों कारण बताओ नोटिस जारी
बेमेतरा में कृषि विभाग की टीम ने 5 कृषि केंद्र संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनके द्वारा किसानों को खाद, बीज बेचे जाने को लेकर शासन के नियम का पालन नहीं किया जा रहा था।
कृषि विभाग के उपसंचालक मोरध्वज डड़सेना ने बताया कि टीम ने जिले में संचालित फर्म श्रीराम कृषि केंद्र बाबामोहतरा, किसान मितान कृषि केंद्र नवागांव खुड़मुड़ी, किसान कृषि सेवा केंद्र नवागांव खुडमुड़ी, दीप कृषि केंद्र बालसमुंद व नवीन कृषि केन्द्र चंदनू का निरीक्षण पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर डॉ. श्याम लाल साहू द्वारा किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि उक्त विक्रेताओं द्वारा किसानों को नियमानुसार बिल नहीं दिया जा रहा है। साथ ही स्कंध पंजी का संधारण नहीं किय जा रहा था। बिना पीसी के कीटनाशकों का भंडारण किया गया। इस पर विभाग ने किसान कृषि सेवा केंद्र नवागांव खुडमुड़ी, नवीन कृषि केंद्र चंदनू में कीटनाशक बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सभी पांच फर्म को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।