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Ambikapur: दहेज प्रताड़ना के बीच पति ने रिश्तेदारों के सामने दिया ट्रिपल तलाक, केस दर्ज
Fri, 26 Jun 2026 03:29 PM IST
अंबिकापुर ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, अंबिकापुर
अमर उजाला नेटवर्क, अंबिकापुर
Published by: अंबिकापुर ब्यूरो
Updated Fri, 26 Jun 2026 03:29 PM IST
सार
सरगुजा जिला के अंबिकापुर नगर में दहेज प्रताड़ना के एक मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया, जब समझौते की कोशिश के दौरान पति ने रिश्तेदारों और दोनों पक्षों के लोगों के सामने पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर ट्रिपल तलाक दे दिया।
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कोतवाली थाना में दर्ज हुआ एफआईआर।
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विस्तार
सरगुजा जिला के अंबिकापुर नगर में दहेज प्रताड़ना के एक मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया, जब समझौते की कोशिश के दौरान पति ने रिश्तेदारों और दोनों पक्षों के लोगों के सामने पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर ट्रिपल तलाक दे दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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पुलिस के अनुसार, कोतवाली थाना क्षेत्र के मोमिनपुरा निवासी 31 वर्षीय सहाना बानो का निकाह 18 जून 2022 को सदर रोड निवासी कारोबारी शोएब खान से हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि विवाह के कुछ माह बाद ही पति और ससुराल पक्ष ने कम दहेज लाने का ताना देते हुए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि निकाह के समय उसके परिजनों ने घरेलू सामान के साथ 3 लाख रुपये नकद भी दिए थे। इसके बावजूद ससुराल पक्ष की ओर से 5 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग की जाती रही। मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना की गई।
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पीड़िता के अनुसार, बेटी के जन्म के बाद पारिवारिक विवाद और बढ़ गया। लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर वह अपनी बेटी के साथ मायके में रहने लगी। इसके बाद उसने महिला थाना पहुंचकर दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर महिला थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को काउंसलिंग और समझौते के लिए बुलाया था। महिला का आरोप है कि 6 जून को उसके परिजन और मोहल्ले के कुछ लोग उसे लेकर पति के घर पहुंचे, जहां दोनों परिवारों के बीच समझौते का प्रयास किया गया। इस दौरान सभी ने पति-पत्नी को साथ रहने की समझाइश दी, लेकिन शोएब खान ने पत्नी को अपने साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। आरोप है कि इसके बाद उसने सभी लोगों के सामने तीन बार तलाक बोलकर ट्रिपल तलाक दे दिया।
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समझौता विफल होने के बाद पीड़िता ने पूरे घटनाक्रम की शिकायत पुलिस से की। मामले की जांच के बाद पुलिस ने 25 जून को आरोपी पति के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 4 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ने बताया कि महिला की शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है तथा विवेचना के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।