भाटापारा-बलौदाबाजार: अवैध खनिज उत्खनन को लेकर प्रशासन सख्त, वहीं भवन निर्माण दस्तावेज न देने पर सीएमओ को नोटिस
भाटापारा बलौदाबाजार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोकथाम के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। वहीं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, भाटापारा को भवन निर्माण अनुमति से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर कलेक्टर दीपक सोनी ने नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
विस्तार
भाटापारा बलौदाबाजार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोकथाम के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इस दिशा में मंगलवार को संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर दीपक सोनी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व, पुलिस, वन, खनिज और परिवहन विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 10 जून से 15 अक्टूबर 2025 तक जिले की सभी रेत खदानों से रेत निकासी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल पूर्व में भंडारित रेत का ही परिवहन रॉयल्टी पर्ची के साथ किया जा सकेगा।
गंभीर निर्देश व आगामी कार्ययोजना
कलेक्टर सोनी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि गौण खनिज खदानों का निरीक्षण कर अवैध उत्खनन व परिवहन पाए जाने पर संबंधित पट्टाधारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही नये रेत खदानों की पहचान, उनकी नीलामी, चुना पत्थर जैसे अन्य गौण खनिजों का ऑक्शन के माध्यम से आबंटन, रेत भंडारण लाइसेंस की जांच, और माइनिंग सर्विलांस सिस्टम के अंतर्गत चिन्हित ट्रिगर पॉइंट्स का सत्यापन जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
कार्रवाई का रिपोर्ट कार्ड
वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक गौण खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के कुल 649 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 647 मामलों का निपटारा हो चुका है। वहीं, रेत से संबंधित 450 मामलों में 1 करोड़ 44 लाख 48 हजार 370 रुपये की समझौता राशि वसूली गई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में वनमंडलाधिकारी गणवीर धम्मशील, सभी एसडीएम, उप संचालक खनिज प्रशासन, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रशासन की यह सख्ती यह संकेत देती है कि अब खनिज माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए सभी विभाग एकजुट होकर काम करेंगे।
भवन निर्माण दस्तावेज न देने पर सीएमओ को नोटिस
मुख्य नगर पालिका अधिकारी, भाटापारा को भवन निर्माण अनुमति से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर कलेक्टर दीपक सोनी ने नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में कलेक्टर ने विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरे हों।
वाटर हार्वेस्टिंग में लापरवाही पर सख्ती
कलेक्टर सोनी ने नगरीय निकायों को निर्देश दिए कि सभी पक्के भवनों में वर्षा जल संचयन (वॉटर हार्वेस्टिंग) अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। इसके लिए भवन निर्माण अनुमति के दस्तावेजों के आधार पर भवन स्वामियों से निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित किया जाए। भाटापारा नगर पालिका के सीएमओ द्वारा संबंधित दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए जाने पर उन्हें नोटिस देने के निर्देश दिए गए।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा
कलेक्टर ने 21 जून को प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने इसे गरिमामय रूप से आयोजित करने, पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधारोपण और बीज वितरण जैसे कार्यक्रमों को भी योग दिवस से जोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही एनएसएस, एनसीसी, स्कूल-कॉलेज, आईटीआई और आयुष केंद्रों को सक्रिय रूप से शामिल करने को कहा गया। अधिकारियों और कर्मचारियों के ऑनलाइन पंजीयन सुनिश्चित करने को भी कहा गया।
राजस्व विभाग को दिए ज़मीनी कामों में तेजी लाने के निर्देश
बैठक में कलेक्टर ने राजस्व विभाग के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने को कहा। उन्होंने बारिश पूर्व सीमांकन और बटांकन कार्य शीघ्र पूर्ण करने तथा मैदानी कार्यों में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश तहसीलदारों को दिए।
किसानों और नागरिकों की सुविधाओं पर भी फोकस
कलेक्टर ने आरबीसी 6-4, भूमि अधिग्रहण, किसानों को खाद-बीज उपलब्धता, सीपी ग्राम्स और पीजीएन के लंबित आवेदनों की भी समीक्षा की और संबंधित विभागों को समाधान में तत्परता बरतने के निर्देश दिए। बैठक में वनमंडलाधिकारी गणवीर धम्मशील, सीईओ जिला पंचायत दिव्या अग्रवाल, अपर कलेक्टर दीप्ति गोते, मिथिलेश डोंडे, एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।