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बेमेतरा ब्लास्ट: शारीरिक क्षति की स्थिति में मिलेगी क्षतिपूर्ति, प्रशासन ने पीड़ितों से मंगाए 21 नवंबर तक आवेदन

Thu, 07 Nov 2024 03:51 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा
अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा Published by: श्याम जी. Updated Thu, 07 Nov 2024 03:51 PM IST
सार

बेमेतरा जिले के स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी में ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट के चपेट में आने से नौ लोगों की मौत व सात लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। प्रशासन ने विस्फोट में श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य शारीरिक क्षति पीड़ितों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है। 
 

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Bemetara blast administration invites applications from victims till 21st November
स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बेरला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पिरदा स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी में 25 मई 2024 को सुबह 7:56 बजे ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट के चपेट में आने से नौ लोगों की मौत व सात लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना के लगभग पांच माह बाद प्रशासन ने विस्फोट में श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य शारीरिक क्षति पीड़ितों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है। 

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जानकारी अनुसार, इस विस्फोट में किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति का सामना करने वाले व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 5 के तहत की जा रही है। स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड में कार्यरत श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य प्रभावित व्यक्ति, जिनकी संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंची हो या जिन्हें शारीरिक क्षति हुई हो वह 21 नवंबर तक आवेदन पत्र कार्यालयीन समय में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, संयुक्त जिला कार्यालय बेमेतरा में जमा कर सकते हैं। 
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बता दें कि वर्तमान समय में इस फैक्टरी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वर्तमान में यहां कोई भी काम नहीं हो रहा है। ग्राम पिरदा में 25 मई शनिवार की सुबह 7:56 बजे स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी के फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। घटना में तुरंत एक की मौत, सात घायल और आठ लोग लापता थे। कंपनी की ओर से एक मृतक व 8 लापता हुए लोगों के परिवार को 35-35 लाख रुपये दिए गए। इसके अलावा घायलों का कंपनी की ओर से उपचार कराया गया। साथ ही उन्हें 50-50 हजार रुपये भी दिए गए। कंपनी की ओर से प्रति व्यक्ति 35 लाख रुपये व राज्य सरकार की ओर से पांच लाख रुपये यानि एक व्यक्ति को 40 लाख रुपये मिले हैं।
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डीएनए रिपोर्ट में तय हुआ था आठ लोग मारे गए 
हादसे के बाद लापता श्रमिकों को मलबे में खोजने की कोशिश की गई। लेकिन, मलबे से मानव अंग और उनके मांस के लोथड़े पॉलिथीन में इकट्ठा कर बेमेतरा प्रशासन ने रायपुर मेडिकल कॉलेज में डीएनए के लिए भेजा गया। जुलाई माह में डीएनए रिपोर्ट आया,जिसमें डीएनए का मिलान हुआ था। 


इस मामले में पुलिस ने स्पेशल ब्लास्ट कंपनी के पदाधिकारी समेत अन्य के खिलाफ धारा 286,337,304,(ए) व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 9 बी व सी के तहत कंडरका पुलिस चौकी में मामला दर्ज किया है। ये कार्रवाई उप मुख्य विस्फोटक निरीक्षक पेट्रोलियम पदार्थ व एक्सप्लोसिव सुरक्षा संगठन केन्द्रीय सचिवालय भवन अटल नगर रायपुर की रिपोर्ट व मर्ग जांच मे आए तथ्य से किया गया था। 

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