फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Bemetara News ›   20 years imprisonment to the accused of kidnapping and Harassment

Bemetra: अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, जिला अदालत ने सुनाया फैसला

Sat, 07 Oct 2023 01:43 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा
अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 07 Oct 2023 01:43 PM IST
सार

प्रकरण को लेकर मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता द्वारा बेमेतरा थाना में 24 अप्रैल को घर से लापता होने का अपराध दर्ज कराया। पीड़िता को 29 अप्रैल को चिरैयाबाग, सेक्टर-सात लखनऊ उत्तर प्रदेश से आरोपी दुर्गेश रजक के कब्जे से गवाहों के समक्ष बरामद किया। 

विज्ञापन
20 years imprisonment to the accused of kidnapping and Harassment
जिला न्यायालय बेमेतरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बेमेतरा जिला कोर्ट के फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) पीठासीन अधिकारी मधु तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्णय पारित कर दुष्कर्म के एक आरोपी को बीस वर्ष की सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया गया। प्रकरण को लेकर मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता द्वारा बेमेतरा थाना में 24 अप्रैल को घर से लापता होने का अपराध दर्ज कराया। पीड़िता को 29 अप्रैल को चिरैयाबाग, सेक्टर-सात लखनऊ उत्तर प्रदेश से आरोपी दुर्गेश रजक के कब्जे से गवाहों के समक्ष बरामद किया। 

विज्ञापन


विवेचना के दौरान आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सत्र प्रकरण में अभियोजन की ओर से 11 साक्षियों के कथन कराये गये। आरोपी दुर्गेश रजक पिता स्व. अजय रजक 21 वर्ष, निवासी ग्राम वार्ड नंबर तीन सिमगा, थाना सिमगा, जिला- बलौदाबाजार (छग) को दोषसिद्ध होने पर बीस वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

विज्ञापन

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed