Bemetra: अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, जिला अदालत ने सुनाया फैसला
प्रकरण को लेकर मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता द्वारा बेमेतरा थाना में 24 अप्रैल को घर से लापता होने का अपराध दर्ज कराया। पीड़िता को 29 अप्रैल को चिरैयाबाग, सेक्टर-सात लखनऊ उत्तर प्रदेश से आरोपी दुर्गेश रजक के कब्जे से गवाहों के समक्ष बरामद किया।
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बेमेतरा जिला कोर्ट के फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) पीठासीन अधिकारी मधु तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्णय पारित कर दुष्कर्म के एक आरोपी को बीस वर्ष की सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया गया। प्रकरण को लेकर मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता द्वारा बेमेतरा थाना में 24 अप्रैल को घर से लापता होने का अपराध दर्ज कराया। पीड़िता को 29 अप्रैल को चिरैयाबाग, सेक्टर-सात लखनऊ उत्तर प्रदेश से आरोपी दुर्गेश रजक के कब्जे से गवाहों के समक्ष बरामद किया।
विवेचना के दौरान आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सत्र प्रकरण में अभियोजन की ओर से 11 साक्षियों के कथन कराये गये। आरोपी दुर्गेश रजक पिता स्व. अजय रजक 21 वर्ष, निवासी ग्राम वार्ड नंबर तीन सिमगा, थाना सिमगा, जिला- बलौदाबाजार (छग) को दोषसिद्ध होने पर बीस वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।