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Bemetra: 10.40 करोड़ रुपये के सोलर स्ट्रीट लाइट का काम दिलाने के नाम 47.15 लाख की ठगी, जांच में जुटी पुलिस

Sat, 13 Jan 2024 06:07 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा
अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 13 Jan 2024 06:07 PM IST
सार

बेरला थाना से मिली जानकारी अनुसार दुर्ग निवासी पीड़ित भूपेश पांडेय पिता सुन्दरलाल पांडेय उम्र 30 ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपने आवेदन में बताया कि उनके फर्म सोलर ऊर्जा के क्षेत्र एवं कस्टमाइज बैटरी का कार्य करती है।

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Cheating Rs 47.15 lakh in name of getting work of solar street light worth Rs 10.40 crore in Bemetra
पुलिस ने दर्ज की एफआईआर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक बड़ा ठगी का मामला सामने आया है। दो आरोपियों ने दुर्ग के एक कंपनी मालिक व इसके दो अन्य लोगों से कांकेर जिले में 10.40 करोड़ रुपए का सोलर स्ट्रीट लाइट का काम दिलाने के नाम पर 47.15 लाख रुपए की ठगी कर ली। इस मामले में बेरला थाना दो आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 34, 420, 467, 468 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। इनमे एक आरोपी पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी है। 

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बेरला थाना से मिली जानकारी अनुसार दुर्ग निवासी पीड़ित भूपेश पांडेय पिता सुन्दरलाल पांडेय उम्र 30 ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपने आवेदन में बताया कि उनके फर्म सोलर ऊर्जा के क्षेत्र एवं कस्टमाइज बैटरी का कार्य करती है। उपरोक्त फर्म के कार्य के विषय में पवन रेड्डी निवासी इंद्रावती कालोनी, गौरा चौक रायपुर, जो पीडब्लूडी रायपुर में कार्यरत है। इनके द्वारा कांकेर जिले में सोलर स्ट्रीट लाइट निर्माण का कार्य दिलाने के लिए राजपूत ट्रेडर्स के रविकांत राजपूत पिता कृष्ण कुमार राजपूत, निवासी ग्राम परपोड़ा, तहसील बेरला, जिला बेमेतरा से मुलाकात करवाकर दोनों आरोपियों ने मिलकर षडयंत्र पूर्वक फर्जी सील, दस्तावेजो की कुटरचना कर भूपेश पांडेय व विकास उरमलिया और प्रवीण माहेश्वरी से कुल 47 लाख 15 हजार रुपए की ठगी किया। 

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दोनों आरोपियों ने जुलाई 2023 में अलग किश्त में राशि लिए। इतना ही नहीं काम दिलाने के एवज में बकयादा स्टांप में इकरारनामा भी कराया। जब काम नही हुआ तो, इन आरोपियों ने रुपये वापस करने चेक भी दिया। जब पीड़ित ने चेक को बैंक में लगाया, तो वह बाउंस हो गया। इसके अलावा दलाली के एवज में आरोपी रविकांत राजपूत व पवन रेड्डी ने नगद एक लाख 65 हजार रुपये लिये हैं। पीड़ितों द्वारा लगातार रुपये वापसी की मांग किया जा रहा था। लेकिन, आरोपी रुपए वापस नही कर रहे थे। थक हारकर पुलिस ने शिकायत कर दी। पीड़ितों ने 10 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज की दर से रुपए वापसी की मांग किया है।

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