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दुष्कर्मी को 20 साल कैद: नाबालिग को अगवा कर किया दुष्कर्म, दो साल पहले घर से उठाकर ले गया था
Wed, 07 Jun 2023 05:29 PM IST
मोहनीश श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेमेतरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेमेतरा
Published by: मोहनीश श्रीवास्तव
Updated Wed, 07 Jun 2023 05:29 PM IST
सार
कोर्ट में 12 साक्षियों का कथन कराया गया। इस विशेष प्रकरण में सुनवाई करते हुए एडीजे मधु तिवारी ने ज्ञानदास को पॉक्सो के तहत दोषी मानते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक बेमेतरा सतीश वर्मा ने पैरवी की।
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जिला एवं सत्र न्यायालय बेमेतरा।
- फोटो : संवाद
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो कोर्ट) ने नाबालिग के दुष्कर्मी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दुष्कर्मी नाबालिग को उसके घर से करीब दो साल पहले अगवा कर ले गया था। कोर्ट ने दोषी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले की सुनवाई एडीजे मधु तिवारी की कोर्ट में हुई।
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चंदनू क्षेत्र के ग्राम सिंघनपुरी निवासी ज्ञानदास उर्फ नानू कोशले (22) ने 19 फरवरी 2021 को लड़की को उसके घर से अगवा कर लिया। इसके बाद परिजनों ने थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच के दौरान चार दिन बाद नाबालिग को ग्राम करगीडीह से बरामद कर ज्ञानदास को गिरफ्तार कर लिया।
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कोर्ट में 12 साक्षियों का कथन कराया गया। इस विशेष प्रकरण में सुनवाई करते हुए एडीजे मधु तिवारी ने ज्ञानदास को पॉक्सो के तहत दोषी मानते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक बेमेतरा सतीश वर्मा ने पैरवी की।
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