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Bemetara: दुष्कर्म के आरोपी को चार महीने के भीतर सजा, अदालत ने 10 वर्ष का कारावास और अर्थदंड से किया दंडित

Mon, 29 Jan 2024 07:49 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा
अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा Published by: आकाश दुबे Updated Mon, 29 Jan 2024 07:49 PM IST
सार

आरोपी कार्तिक राम साहू ने 11 अक्तूबर 2023 को नाबालिग लड़की से साथ दुष्कर्म किया था। 12 अक्तूबर, 2023 को परिजनों ने पुलिस चौकी मारो में शिकायत दर्ज कराई थी।

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Misdeed accused to be punished within four months in Bemetra
जिला कोर्ट बेमेतरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बेमेतरा जिला कोर्ट में दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट ने महज चार महीने के भीतर ही आरोपी को सजा सुनाई है। मामला बेमेतरा जिले के नांदघाट थाना क्षेत्र का है। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) सतीश कुमार वर्मा ने बताया कि एफटीसी विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मधु तिवारी ने 27 जनवरी को निर्णय पारित करते हुए आरोपी कार्तिक राम साहू (47 वर्ष) पिता महेश साहू, निवासी ग्राम एरमशाही, पुलिस चौकी मारो, थाना नांदघाट को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। 

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आरोपी कार्तिक राम साहू ने 11 अक्तूबर 2023 को नाबालिग लड़की से साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग लड़की की मानसिक स्थिति कमजोर व बात कम करती थी। वारदात के दौरान घर पर कोई नहीं था। सभी काम करने के लिए खेत गए हुए थे। जब घर वाले वापस आए थे तो घटना के संबंध में जानकारी मिली। दूसरे दिन 12 अक्तूबर 2023 को परिजनों ने पुलिस चौकी मारो में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। करीब चार महीने चली सुनवाई बाद आरोपी को सजा मिली है।

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