फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Bemetara News ›   Police meeting with Durga Utsav committees and DJ operators at police station and outpost in Bemetara

बेमेतरा में चुनाव से लेकर उत्सव तक पाबंदी; पुलिस अधीक्षक ने ली बैठक; इन नियमों का करना होगा पालन

Mon, 16 Oct 2023 10:35 AM IST
अनुज कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेमेतरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेमेतरा Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 16 Oct 2023 10:35 AM IST
सार

जिले के थाना/चौकी में दुर्गा उत्सव समितियों और डीजे संचालकों के साथ पुलिस ने बैठक की। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन
Police meeting with Durga Utsav committees and DJ operators at police station and outpost in Bemetara
दुर्गा उत्सव समितियों और डीजे संचालकों के साथ पुलिस ने बैठक की - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देश पर थाना/चौकी प्रभारियों के द्वारा नवरात्रि पर्व की तैयारी और व्यवस्था को लेकर दुर्गा उत्सव समितियों समेत डीजे संचालकों की शांति समिति की मीटिंग बुलाई गई। जिसमें आगामी त्यौहारों और चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

विज्ञापन


जिसमें सडकों पर पंडाल नहीं लगाने, रात्रि 10 बजे के बाद डीजे, धुमाल और तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करने, असामाजिक तत्वों की जानकारी अविलंब थाना में देने, समिति पदाधिकारियों को भी अपनी जानकारी थाने में देने कहा गया तथा साम्प्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने इत्यादि समझाईस देकर गांव/शहर की सामाजिक सदभावना को हर हाल में बनाए रखने साथ ही इसके अलावा विभिन्न प्रकार के आयोजनों के लिए अलग से नियमानुसार, अनुमति लेने और आदर्श आचार संहिता का कडाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन


इन नियमों का पालन करना होगा

1. आदर्श आचार संहिता में चुनाव आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। 

2. दुर्गा पंडाल लगाने के लिये नियमानुसार अनुमति लेनी होगी।

3. किसी प्रकार की रैली जुलूस, शोभा यात्रा, निकालने के पूर्व नियमानुसार अनुमति लेनी होगी।

4. दुर्गा पंडालों व अन्य धार्मिक आयोजन, धार्मिक रैली जुलूसों में किसी प्रकार की राजनीतिक प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा। यदि कोई राजनीतिक प्रचार प्रसार करता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पंडाल के पदाधिकारियों की होगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


5. कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों- डीजे, धुमाल अन्य वाद्य यंत्र को बजाने हेतु नियमानुसार अनुमति लेनी होगी।

7. गरबा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिये भी नियमानुसार अलग से अनुमति लेनी होगी।

8. रैली जुलूस, शोभा यात्रा के दौरान किसी प्रकार के अस्त-शस्त्र का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा ।

9. दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन दशहरा पर्व के अगले दिन करना अनिवार्य होगा। 

10 सभी समितियों को विसर्जन एक ही दिन करना है। 

11. सोशल मीडिया के माध्यम से अस्त शस्त्र का प्रदर्शन न करें। इस प्रकार से कोई प्रदर्शनी करते हुए पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगी।

12. सभी समिति से अपील है कि दुर्गोत्सव के दौरान आदर्श आचार संहिता के दिशा-निर्देशों का पालन करने हुए शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम का आयोजन एवं मूर्ति विसर्जन करें। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed