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Bemetra: कलेक्टोरेट परिसर में धारा 144 लागू, सुरक्षा और शासकीय कार्य को देखते हुए कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Thu, 04 Jan 2024 02:24 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा
अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा Published by: Digvijay Singh Updated Thu, 04 Jan 2024 02:24 PM IST
सार

कार्यालय परिसर के 100 मीटर के भीतर पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ प्रवेश नहीं करेंगें। यह आदेश सभी प्रकार के दल, संगठन, संघों तथा आम जनता पर लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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Section 144 implemented in Collectorate premises Collector issued order in view of security and government wor
कलेक्टोरेट परिसर में धारा 144 लागू - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बेमेतरा कलेक्टोरेट परिसर में धारा 144 लागू कर दी गई है। वइसे लेकर कलेक्टर पीएस एल्मा ने आदेश जारी किया है, जारी आदेश में बताया गया है कि संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में खाद्य शाखा, आदिवासी विकास विभाग, कृषि विभाग, आबकारी विभाग, खनिज विभाग आदि संचालित हैं, जहां दिव्यांगजन, वृद्घजन व महिलाओं का आवागमन रहता है। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में जुलूस, धरना व प्रदर्शन होने से दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा शासकीय कार्य प्रभावित होता है।

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अतः संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि के आसपास शांति, विधि व्यवस्था व सुरक्षा बनाए रखना आवश्यक है, ताकि शासकीय कार्य सुगमता से सम्पन्न कराया जा सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि उपरोक्त क्षेत्र में जुलूस, धरना, सभा व प्रदर्शन आदि के आयोजन को रोका जाए। यह आदेश सभी प्रकार के दल, संगठन, संघों तथा आम जनता पर लागू होगा। 28 फरवरी तक यह आदेश प्रभावशील रहेगा। विभिन्न सभा, रैली, जुलूस, आदि करने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के एसडीएम या कार्यपालिक दण्डााधिकारी से अनुमति लेना होगा। साथ ही आवेदन पत्र में सभा, रैली, जुलूस आदि के स्थान, दिनांक व समय का उल्लेख करते हुए पूर्ण विवरण दिया जाना आवश्यक होगा। 

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कार्यालय परिसर के 100 मीटर के भीतर पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ प्रवेश नहीं करेंगें। यह आदेश सभी प्रकार के दल, संगठन, संघों तथा आम जनता पर लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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