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छत्तीसगढ़ HC का फैसला: घर में प्रार्थना सभा के लिए पूर्व अनुमति जरूरी नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता पर अदालत सख्त

एजेंसी Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 01 Apr 2026 12:49 PM IST
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सार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि कोई भी कानून किसी व्यक्ति को अपने घर में प्रार्थना सभा आयोजित करने से नहीं रोकता है। ऐसी सभा के लिए किसी भी प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेना जरूरी नहीं है।
 

Chhattisgarh HC Verdict Prior Permission Not Required for Prayer Gatherings at Home Court Takes Firm Stance on
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : highcourt.cg.gov.in
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विस्तार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि कोई भी कानून किसी व्यक्ति को अपने घर में प्रार्थना सभा आयोजित करने से नहीं रोकता है। ऐसी सभा के लिए किसी भी प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेना जरूरी नहीं है।

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हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि प्रार्थना सभा का आयोजन बिना किसी कानून का उल्लंघन किए किया जाता है, तो इसके लिए किसी भी प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। यह टिप्पणी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को रेखांकित करती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नागरिकों को अपने निजी स्थान पर धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार है। यह अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त है।
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इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जो अपने घरों में धार्मिक आयोजन करते हैं। कोर्ट ने यह बात एक याचिका की सुनवाई के दौरान कही। याचिका में घर में प्रार्थना सभा आयोजित करने पर आपत्ति जताई गई थी। हाई कोर्ट ने इस आपत्ति को पूरी तरह से खारिज कर दिया।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह अधिकार व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने की अनुमति देता है। इसमें निजी स्थानों पर धार्मिक सभाएं आयोजित करना भी शामिल है। बशर्ते इससे सार्वजनिक शांति भंग न हो।

कानूनी स्थिति का स्पष्टीकरण
हाई कोर्ट ने इस मामले में कानूनी स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। यह फैसला भविष्य में ऐसे विवादों को रोकने में मदद करेगा। कोर्ट ने जोर दिया कि कानून का पालन करते हुए धार्मिक आयोजन किए जा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए।
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