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दुर्ग: ननों की जमानत याचिका पर सुनवाई से कोर्ट ने किया इनकार, अदालत ने कही ये बात
अमर उजाला नेटवर्क, दुर्ग
Published by: Digvijay Singh
Updated Wed, 30 Jul 2025 04:31 PM IST
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सार
अदालत ने कहा कि मानव तस्करी और धर्म परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार दो ननों की जमानत याचिका पर सुनवाई का अधिकार क्षेत्र हमारे पास नहीं है।
ननों की जमानत याचिका खारिज
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दुर्ग में मानव तस्करी के मामले में दो ननों और युवक की गिरफ्तारी के बाद जमानत याचिका लोअर कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। सेशन कोर्ट से जज अनीश दुबे ने कहा हमें यह प्रकरण सुनने का अधिकार नही है। यह मानव तस्करी से जुड़ा मामला था।जिसकी सुनवाई बिलासपुर की एनआईए कोर्ट में हो सकती है। जिसके बाद अब वकील बिलासपुर के एनआईए कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।
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आपको बता दें कि दुर्ग में दो ननों को मानव तस्करी के आरोप में दुर्ग जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से दो ननो समेत एक युवक को जेल भेज दिया गया था। इस मामले में जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस और सीपीआई के प्रतिनिधि मंडल ननों से मुलाकात कर केंद्रीय जेल पहुंचे थे।
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मुलाकात के बाद दोनों ही पार्टियों ने सरकार पर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया है।दोनों ही राजनीतिक दलों ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को आदिवासियों और ईसाईयों का विरोधी करार दिया है।वहीं सीपीआई वरिष्ठ नेत्री वृंदा करात ने कहा है कि झूठे केस में ननों को गिरफ्तार करके जेल में डालना अन्याय है।