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Durg : कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज, राइस मिल एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष समेत 6 लोगों के खिलाफ केस
अमर उजाला नेटवर्क, दुर्ग
Published by: दुर्ग-भिलाई ब्यूरो
Updated Wed, 25 Mar 2026 01:00 PM IST
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सार
दुर्ग में कोर्ट के आदेश पर सिटी कोतवाली पुलिस ने राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कांतीलाल बोथरा की मां समेत 6 के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।
कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज
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विस्तार
दुर्ग में कोर्ट के आदेश पर सिटी कोतवाली पुलिस ने राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कांतीलाल बोथरा की मां समेत 6 के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। मां की मौत के बाद उनके दायित्वों का निर्वहन करने की वजह से कांतिलाल को आरोपियों में शामिल किया गया है।
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इस प्रकरण में मेसर्स रिद्धि सिद्धि बिल्डर ने फर्म में इन्वेस्ट कराकर फ्लैट देने और निर्माण होने तक रकम पर ब्याज देने का वादा किया। जिसके लिए प्रार्थी के परिवार के चार लोगों ने मिलकर अलग-अलग किस्तों में कुल 24 लाख 50 हजार रुपए दिए। आरोपियों ने कुछ समय तक ब्याज दिया। इसके बाद न रकम लौटाई और न फ्लैट बनाकर दिया। मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल सोरी की अदालत ने आदेश पारित किया है।
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दरअसल वार्ड 32 जय आनंद परिसर निवासी प्रार्थी रितेश जैन ने अपनी पत्नी आरती जैन और रिश्तेदार अरिहंत हाइट्स निवासी पदम जैन, रेणु देवी जैन और रुपाली जैन के माध्यम से कोर्ट में परिवाद दायर किया था। जिसमें जय आनंद मधुकर परिसर दुर्ग निवासी रूपेश जैन, शनिचरी बाजार दुर्ग निवासी विश्वास गुप्ता, शिवपारा दुर्ग निवासी मनीष शर्मा, जय आनंद परिसर दुर्ग निवासी सजल जैन, खंडेलवाल कॉलोनी निवासी अमृता खंडेलवाल और ऋषभ कॉलोनी दुर्ग निवासी कमला देवी बोथरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।