UP: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को हाईकोर्ट से राहत, पॉक्सो एक्ट में दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर लगाई रोक
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 25 Mar 2026 04:17 PM IST
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सार
Shankaracharya Avimukteshwaranand Saraswati : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। झूंसी थाने में शंकराचार्य और उनके शिष्य मुकुंदानंद समेत अन्य के खिलाफ नाबालिग बच्चों का यौन शोषण करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके खिलाफ शंकराचार्य ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती।
- फोटो : अमर उजाला।