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मरवाही में क्लिनिक सील: नियमों के उल्लंघन पर आठ प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई, संचालकों में नाराजगी
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 13 Jun 2026 09:26 AM IST
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8 क्लिनिक व लैब सील,नोटिस जारी।।।
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नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के तहत जिला स्तरीय जांच समिति ने मरवाही क्षेत्र में संचालित निजी क्लिनिकों और पैथोलॉजी लैबों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान नियमों के पालन में कमी पाए जाने पर 8 क्लिनिक एवं लैब संचालकों को नोटिस जारी कर उनके प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के निजी चिकित्सकों और लैब संचालकों में नाराजगी देखी जा रही है।
कार्रवाई की जद में आए चिकित्सकों में डॉ. राजेंद्र रजक, डॉ. शिवप्रताप राय सहित कई क्लिनिक एवं पैथोलॉजी लैब संचालक शामिल हैं। डॉ. राजेंद्र रजक, जो एक डेंटल क्लिनिक का संचालन करते हैं, ने बताया कि उनका क्लिनिक वर्ष 2018 से संचालित है तथा उन्होंने वर्ष 2023 में लाइसेंस नवीनीकरण के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज संबंधित विभाग में जमा कर दिए थे। इसके बावजूद बिना पूर्व सूचना उनके क्लिनिक को सील कर दिया गया।
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इसी प्रकार डॉ. शिवप्रताप राय ने बताया कि वे पिछले लगभग 20 वर्षों से क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2024 में लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन और आवश्यक दस्तावेज सीएमएचओ कार्यालय में जमा किए थे। उनका कहना है कि विभाग की ओर से कभी जांच के लिए कोई टीम नहीं आई, लेकिन अचानक पहुंचकर क्लिनिक सील कर दिया गया। उन्होंने इसे नियमों के विपरीत बताते हुए कहा कि पहले नोटिस देकर दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए था।
सिम्मी पैथोलैब की संचालक सिम्मी केवट ने भी दावा किया कि उन्होंने सभी दस्तावेज आवेदन के साथ जमा किए थे। उनका कहना है कि बीएमएलटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने स्वरोजगार के रूप में लैब शुरू की थी, लेकिन सील की कार्रवाई से उनका रोजगार प्रभावित हो गया है।
वहीं, चिकित्सकों ने यह भी मांग उठाई है कि मरवाही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था की भी जांच की जानी चाहिए।
इस संबंध में एसडीएम मरवाही देवेंद्र सिरमौर ने बताया कि जिला स्तरीय जांच समिति द्वारा क्लिनिकों और लैबों का औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि केवल आवेदन जमा कर देने से संचालन की पात्रता सिद्ध नहीं होती। नियमों के अनुरूप दस्तावेज और अनुमति नहीं मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस देकर सील करने की कार्रवाई की गई है। आवेदनों पर पूर्व में जांच क्यों नहीं हुई, इसकी जानकारी सीएमएचओ कार्यालय द्वारा दी जाएगी।


