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गौरेला में हत्या का प्रयास का मामला: कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई कड़ी सजा, एक को आजीवन कारावास
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 13 Jun 2026 09:21 AM IST
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हत्या के प्रयास मामले में सजा।।।
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गौरेला थाना क्षेत्र में घर में घुसकर एक व्यक्ति की हत्या का प्रयास करने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास तथा दूसरे आरोपी को सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।
पूरा मामला 20 जुलाई 2025 की रात गौरेला थानक्षेत्र के पतेराटोला गांव निवासी दिनेश कुमार त्रिपाठी अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। रात करीब 11:30 बजे आरोपी प्रशांत उर्फ गोलू और राजकुमार टेकाम उर्फ छोट भाई उनके घर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर एक आरोपी गेट फांदकर घर के भीतर घुस गया तथा लोहे की रॉड से दरवाजा तोड़ दिया। इसके बाद दोनों आरोपियों ने दिनेश कुमार को घर से बाहर खींच लिया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपियों ने दिनेश के गले पर धारदार हथियार लगाकर जान से मारने की धमकी दी और रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या का प्रयास किया। इस दौरान उसके साथ लात-घूंसों और हाथ-मुक्कों से मारपीट भी की गई। हमले में उसके हाथ, सिर, माथे, गर्दन, पीठ और सीने पर गंभीर चोटें आईं। किसी तरह वह आरोपियों के चंगुल से छूटकर पड़ोसी के घर पहुंचा, जिससे उसकी जान बच सकी।
घटना के अगले दिन 21 जुलाई 2025 को गौरेला थाना में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से आरोपों को सिद्ध किया, जिसे न्यायालय ने संदेह से परे प्रमाणित माना।
12 जून 2026 को सुनाए गए फैसले में अदालत ने आरोपी प्रशांत उर्फ गोलू को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही अन्य धाराओं में सात वर्ष के सश्रम कारावास से भी दंडित किया। वहीं, आरोपी राजकुमार टेकाम उर्फ छोट भाई को विभिन्न धाराओं के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं जुर्माने की सजा दी गई।
न्यायालय ने पीड़ित दिनेश कुमार त्रिपाठी को आरोपियों से वसूल किए जाने वाले जुर्माने में से 5 हजार रुपये प्रतिकर राशि देने का भी आदेश दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों का कृत्य अत्यंत गंभीर था और इससे पीड़ित की मौत हो सकती थी, इसलिए कठोर दंड दिया जाना आवश्यक है।