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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   GST will now be refunded on cancellation of booking refund process will begin in states after Centre directive

Raipur: बुकिंग रद्द होने पर अब वापस मिलेगा GST, केंद्र के निर्देश के बाद राज्यों में शुरू होगी रिफंड प्रक्रिया

Thu, 16 Jul 2026 12:42 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Thu, 16 Jul 2026 12:42 PM IST
सार

मकान, फ्लैट, प्लॉट या अन्य सेवाओं की बुकिंग रद्द कराने वाले उपभोक्ताओं को अब जीएसटी रिफंड मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

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GST will now be refunded on cancellation of booking refund process will begin in states after Centre directive
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मकान, फ्लैट, प्लॉट या अन्य सेवाओं की बुकिंग रद्द कराने वाले उपभोक्ताओं को अब जीएसटी रिफंड मिलने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय जीएसटी (CGST) ने सभी राज्यों को निर्देश जारी कर ऐसे मामलों में करदाताओं के रिफंड दावों का नियमानुसार निपटारा करने को कहा है। इसके बाद राज्य स्तर पर भी अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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नए निर्देशों का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिन्होंने किसी संपत्ति या सेवा की बुकिंग के समय जीएसटी सहित अग्रिम भुगतान किया था, लेकिन बाद में किसी कारणवश बुकिंग निरस्त कर दी। ऐसे कई मामलों में सेवा प्रदाताओं द्वारा क्रेडिट नोट जारी नहीं किए जाने के कारण उपभोक्ताओं को जमा किया गया जीएसटी वापस नहीं मिल पा रहा था।
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राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में ऐसे सैकड़ों उपभोक्ता हैं, जिनकी बुकिंग रद्द होने के बावजूद जीएसटी रिफंड लंबित है। अब केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के बाद राज्य कर विभाग नए सर्कुलर के अनुसार इन दावों का निपटारा करेगा।
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कर अधिकारियों के अनुसार इस व्यवस्था का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अनावश्यक आर्थिक नुकसान से बचाना और रिफंड प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं सरल बनाना है। नए प्रावधान लागू होने से भविष्य में बुकिंग रद्द होने की स्थिति में जीएसटी वापसी की प्रक्रिया भी पहले की तुलना में अधिक आसान होने की उम्मीद है।
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