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CG: कंज्यूमर फोरम का बड़ा फैसला; कार कंपनी को नई गाड़ी या 21.60 लाख रु लौटाने का आदेश, E-20 से खराब हुई थी कार

Thu, 16 Jul 2026 05:01 PM IST
Lalit Kumar Singh अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Lalit Kumar Singh Updated Thu, 16 Jul 2026 05:01 PM IST
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raipur Consumer Forum Major order; car company ordered to provide a new vehicle or refund ₹21.60 lakh
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Amar ujala digital

एथेनॉल मिश्रित (E-20)पेट्रोल की वजह से कार खराब होने के मामले में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (अतिरिक्त पीठ) ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माना कि कार का इंजन E-20 पेट्रोल को सपोर्ट नहीं कर रहा था। इस वजह से गाड़ी खराब हो रही थी। मामले में फोरम ने कार डीलर और निर्माता कंपनी को कड़ी फटकार लगाते हुए पीड़ित डॉक्टर को 45 दिनों के अंदर E-20 सपोर्ट करने वाली उसी मॉडल की नई कार देने या फिर वाहन की पूरी कीमत 20,50,494 रुपये लौटाने का आदेश दिया है।

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वहीं मानसिक प्रताड़ना के एवज में एक लाख रुपए और वाद व्यय के रूप में कुल करीब ₹21.60 लाख का भुगतान करने कहा है। तय समय सीमा में भुगतान नहीं करने पर सात फीसदी की दर से ब्याज भी देने का आदेश सुनाया है।
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आयोग का यह फैसला ऑटोमोबाइल सेक्टर और उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर एक बड़ी नजीर साबित होगा।


जानें क्या था मामला

राजधानी रायपुर के सड्डू निवासी डॉ. प्रेमराज देवता ने तीन जून 2024 को ‘ग्रैंड विटारा’ कार खरीदी थी। 11 नवंबर 2024 को कार में अचानक तकनीकी खराबी आई। जब वे गाड़ी को कंपनी के आधिकारिक वर्कशॉप ले गए तो उन्हें बताया गया कि मिलावटी पेट्रोल के कारण यह समस्या आई है। वर्कशॉप से बार-बार रिपेयरिंग करने और पेट्रोल टंकी साफ करने के बाद भी कार लगातार खराब होती रही। इस दौरान डीलर और निर्माता कंपनी ने कार में किसी भी तरह की निर्माणगत त्रुटि होने से साफतौर पर इनकार कर दिया।

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बार-बार गाड़ी के खराब होने से थक हारकर डॉ. देवता ने पेट्रोल का सैंपल लेकर मान्यता प्राप्त एसजीएस लैब में जांच कराई। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि पेट्रोल गुणवत्ताहीन नहीं था, बल्कि वह इंजन के अनुकूल (कंफर्टेबल) नहीं था, जिसके कारण इंजन बार-बार खराब रहा था।

 

इसके बाद उन्होंने पेट्रोल पंप से संपर्क किया तो पता चला कि किसी अन्य वाहन मालिक ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की थी। जब कंपनी ने कार की री-सेल वैल्यू का मूल्यांकन महज 12 लाख रुपए लगाया, तो पीड़ित ने कोई रास्ता न देखकर उपभोक्ता फोरम में मामले की शिकायत की।

 

जिला कंज्यूमर कमीशन ने मारुति सुज़ुकी के एक डीलर को निर्देश दिया है कि वह डॉक्टर की खरीदी गई कार को नए E20 पेट्रोल-कम्पलायंट मॉडल के अनुसार बदले। 

कमीशन ने 14 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादियों (मारुति सुज़ुकी और डीलर) ने सर्विस में कमी की और खराब गाड़ी वापस लेने और E20-कम्पैटिबल इंजन वाली उसी मॉडल की नई गाड़ी देने से इनकार करके गलत व्यवहार किया।

 

जिला कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, एडिशनल बेंच, रायपुर ने यह भी निर्देश दिया कि अगर 45 दिनों के भीतर बदली हुई गाड़ी नहीं दी जाती है, तो डीलर और मैन्युफैक्चरर को शिकायतकर्ता को गाड़ी, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के लिए चुकाए गए 20.50 लाख रुपये वापस करने होंगे। साथ ही मुआवजा और कानूनी कार्यवाही का खर्च भी देना होगा।

 

यह आदेश कमीशन के चेयरमैन प्रशांत कुंडू और सदस्य डॉ. आनंद वर्गीज ने रायपुर के डॉक्टर प्रेमराज की शिकायत पर दिया। कमीशन ने शिकायतकर्ता को मानसिक परेशानी के लिए एक लाख रुपये का मुआवजा और कानूनी कार्यवाही के खर्च के तौर पर 10,000 रुपये देने का आदेश दिया, जिसका भुगतान 45 दिनों के अंदर किया जाना है।

बता दें कि देश में E-20 पेट्रोल (20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण) को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता और प्रदूषण को कम किया जा सके। हालांकि इस ईंधन को लेकर कई वाहन मालिकों ने इंजन परफॉर्मेंस और माइलेज को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
 

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