{"_id":"67ee32fdfd7eadf0f10c7d63","slug":"kabirdham-police-caught-gold-worth-three-crores-without-valid-documents-2025-04-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"CG: कबीरधाम पुलिस ने पकड़ा बिना वैध दस्तावेज के तीन करोड़ का सोना, आईटी और जीएसटी विभाग को दी जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
CG: कबीरधाम पुलिस ने पकड़ा बिना वैध दस्तावेज के तीन करोड़ का सोना, आईटी और जीएसटी विभाग को दी जानकारी
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
Published by: श्याम जी.
Updated Thu, 03 Apr 2025 12:35 PM IST
विज्ञापन
सार
कबीरधाम जिले में पुलिस ने तीन करोड़ के सोने के आभूषण और 8.40 लाख रुपये जब्त किए हैं। पुलिस ने आईटी और जीएसटी को दी है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कहीं यह मामला अघोषित संपत्ति, कर चोरी या हवाला लेन-देन से तो जुड़ा नहीं है।

कवर्धा पुलिस ने पकड़ा तीन करोड़ का सोना
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कवर्धा थाना पुलिस ने बुधवार देर रात तीन करोड़ के सोने के आभूषण और 8.40 लाख रुपये जब्त किए हैं। आभूषणों का कोई वैध बिल नहीं मिला है। पुलिस ने दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस उनसे सोने के परिवहन के संबंध में पूछताछ की।
विज्ञापन

Trending Videos
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति बिना दस्तावेजों के भारी मात्रा में सोना लेकर जा रहे हैं। इस पर थाना कवर्धा पुलिस ने नाकाबंदी कर एक वाहन को रोका, जिसमें उमाशंकर साहू (निवासी भगत चौक, टिकरापारा, रायपुर) और जावेद जिवानी (निवासी फव्वारा चौक, बैरन बाजार, रायपुर) सवार थे। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो गाड़ी में चार किलो सोना होना बताया, जिस पर पुलिस ने दोनों को वाहन और माल मशरूका सहित थाना लाकर थाना सीसीटीवी और वीडियो कैमरा में समक्ष उनकी तलाशी ली।
विज्ञापन
विज्ञापन
तलाशी लेने पर उनके कब्जे से सोने के अलग-अलग आभूषण, जिसका कुल वजन चार किलो 700 ग्राम था। इसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग तीन करोड़ रुपये है। साथ ही 8.40 लाख रुपये नकद व एक कार भी जब्त की है। जब पुलिस ने इनसे इस सोने से संबंधित दस्तावेज मांगे तो दोनों व्यक्तियों द्वारा कोई भी वैध दस्तावेज या बिल प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह संदेह उत्पन्न हुआ कि यह अवैध रूप से ले जाया जा रहा सोना हो सकता है।
मामले में अग्रिम कार्रवाई करते हुए धारा 106 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा, पुलिस इस मामले की सूचना आयकर विभाग (आईटी) व राज्य कर (जीएसटी) को दी है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कहीं यह मामला अघोषित संपत्ति, कर चोरी या हवाला लेन-देन से तो जुड़ा नहीं है। कबीरधाम पुलिस स्पष्ट कर देना चाहती है कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी भी व्यक्ति के पास भारी मात्रा में सोना, चांदी या नकदी पाई जाती है और उसके पास वैध दस्तावेज नहीं होते तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।