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20 साल की जेल: मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास, 22 दिनों में चार्जशीट दाखिल और तीन माह में सुनाई सजा

अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 20 Dec 2025 09:14 PM IST
सार

कबीरधाम के विशेष फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को बीएनएस व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया। पुलिस ने घटना के मात्र 22 दिनों में चार्जशीट दाखिल की और तीन माह में फैसला आया।

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court sentenced accused to 20 years in prison In case of attempted Misdeed of minor
court room - फोटो : ANI
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विस्तार
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पांच साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में पुलिस ने महज 22 दिन में  चालान जमा किया व तीन माह के भीतर फैसला आया है।महिला थाना कवर्धा में धारा 137(2), 64(1), 65(2), 74 BNS व 06 पॉक्सो एक्ट के  प्रकरण में विशेष न्यायालय (फास्ट ट्रैक), पॉक्सो कबीरधाम द्वारा आरोपी दशरथ लाल गुप्ता को 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।

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एएसपी पुष्पेंद्र बघेल ने बताया कि प्रकरण में पांच वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ किए गए यौन अपराध को दृष्टिगत रखते हुए पीड़ित पक्ष की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी गई। सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया गया। महिला थाना प्रभारी भुनेश्वरी राठौर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा प्रकरण की विवेचना को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए सशक्त व वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन किया गया।
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घटना के 22 दिन के भीतर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो पुलिस की तत्परता, कर्तव्यनिष्ठा व प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सुदृढ़ विवेचना, प्रभावी अभियोजन समन्वय व समयबद्ध कार्रवाई के परिणामस्वरूप ट्रायल चालू होने के मात्र तीन माह की अवधि में न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्धि कर कठोरतम दंड का आदेश पारित किया गया।

प्रकरण में  महिला थाना टीम द्वारा उत्कृष्ट कार्य व प्रोफेशनलिज्म को दृष्टिगत रखते हुए एसपी द्वारा टीम को इनाम देने की घोषणा की गई है। यह प्रकरण कबीरधाम पुलिस के लिए केवल एक अपराध का खुलासा नहीं, बल्कि नाबालिगों की सुरक्षा, समाज में विश्वास की स्थापना व अपराधियों के प्रति कठोर संदेश का प्रतीक है। कबीरधाम पुलिस यह स्पष्ट करती है कि बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों पर शून्य सहनशीलता की नीति के तहत त्वरित, निष्पक्ष, कठोर वैधानिक कार्रवाई सतत जारी रहेगी।

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