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कबीरधाम: बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर रहे दो जनपद CEO, नोटिस जारी
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
Published by: कबीरधाम ब्यूरो
Updated Thu, 16 Apr 2026 08:40 PM IST
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सार
जिला पंचायत कबीरधाम में प्रशासनिक सख्ती बढ़ा दी गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) जिला पंचायत अभिषेक अग्रवाल ने जनपद पंचायत कवर्धा व बोड़ला के सीईओ को बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय से बाहर रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
जिला पंचायत कबीरधाम
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विस्तार
जिला पंचायत कबीरधाम में प्रशासनिक सख्ती बढ़ा दी गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) जिला पंचायत अभिषेक अग्रवाल ने जनपद पंचायत कवर्धा व बोड़ला के सीईओ को बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय से बाहर रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत की गई है। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि 14 अप्रैल को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश पहले से दिए गए थे, इसके बावजूद संबंधित अधिकारी बिना सूचना अनुपस्थित रहे।
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इसे कर्तव्य में लापरवाही और आचरण नियमों का उल्लंघन माना गया है। दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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प्रशासनिक कसावट: अब हाजिरी से जुड़ेगा वेतन
जिला पंचायत सीईओ अभिषेक अग्रवाल ने जिले के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अप्रैल 2026 से वेतन का भुगतान ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर किया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार सभी कार्यालयों में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू कर दी गई है। इसके तहत सभी कर्मचारियों को सुबह 10 बजे तक कार्यालय पहुंचकर बायोमेट्रिक हाजिरी दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसी आधार पर तैयार रिपोर्ट के अनुसार ही वेतन जारी किया जाएगा। जिला पंचायत प्रशासन के इस कदम को कार्यप्रणाली में अनुशासन और पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा फैसला माना जा रहा है। अधिकारियों को साफ संकेत दे दिया गया है कि अब बिना अनुमति अनुपस्थिति या ढिलाई पर सीधी कार्रवाई तय है।

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