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Chhattisgarh News: बालोद में अवैध खनन पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, तीन हाइवा और एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त
अमर उजाला नेटवर्क, बालोद
Published by: Lalit Kumar Singh
Updated Mon, 25 May 2026 11:58 PM IST
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सार
बालोद जिले में खनिज रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है।
बालोद में अवैध रेत परिवहन पर बड़ी कार्रवाई
- फोटो : Amar ujala digital
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विस्तार
बालोद जिले में खनिज रेत के अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने गुण्डरदेही विकासखण्ड में औचक निरीक्षण अभियान चलाकर अवैध रेत परिवहन में संलिप्त चार वाहनों को जब्त किया।
जिला खनि अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि निरीक्षण के दौरान बिना वैध दस्तावेजों के खनिज रेत का परिवहन करते पाए जाने पर तीन हाइवा, एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को मौके पर ही जब्त किया गया। कार्रवाई के बाद सभी वाहनों को थाना एवं आरक्षी केन्द्र गुण्डरदेही की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा गया है।
उन्होंने बताया कि संबंधित प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है।
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खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि बालोद में खनिज संसाधनों के अवैध दोहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों एवं वाहनों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
जिला खनि अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि निरीक्षण के दौरान बिना वैध दस्तावेजों के खनिज रेत का परिवहन करते पाए जाने पर तीन हाइवा, एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को मौके पर ही जब्त किया गया। कार्रवाई के बाद सभी वाहनों को थाना एवं आरक्षी केन्द्र गुण्डरदेही की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा गया है।
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उन्होंने बताया कि संबंधित प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है।
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खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि बालोद में खनिज संसाधनों के अवैध दोहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों एवं वाहनों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।