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बलरामपुर-रामानुजगंज: घरेलू विवाद में सास की हत्या, अदालत ने सुनाई बहु को आजीवन कारावास की सजा

अमर उजाला नेटवर्क, बलरामपुर-रामानुजगंज Published by: अमन कोशले Updated Thu, 11 Sep 2025 03:16 PM IST
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सार

प्रथम अपर सत्र न्यायालय रामानुजगंज ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बुधेश्वरी पैकरा को अपनी सास दौनी पैकरा की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

Mother-in-law murdered in domestic dispute, court sentences daughter-in-law to life imprisonment in Balrampur
प्रथम अपर सत्र न्यायालय - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

प्रथम अपर सत्र न्यायालय रामानुजगंज ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बुधेश्वरी पैकरा को अपनी सास दौनी पैकरा की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त तीन माह का कारावास भुगतना होगा।
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यह मामला 13 फरवरी 2021 का है, जब बलरामपुर जिले के ग्राम जारगीम बहासटोला (थाना शंकरगढ़) में घरेलू विवाद के दौरान बुधेश्वरी और उसकी सास दौनी पैकरा के बीच झगड़ा हुआ था। प्रत्यक्षदर्शी एवं मृतका के पुत्र बनसाय पैकरा के अनुसार, विवाद के दौरान बुधेश्वरी ने टांगी के बेत और जलाऊ लकड़ी से दौनी पर कई वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।
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14 फरवरी को जब मृतका किसी गतिविधि में नहीं दिखीं, तो परिजनों ने शंका होने पर पुलिस को सूचना दी। थाना शंकरगढ़ में मर्ग क्रमांक 09/2021 के तहत प्रारंभिक जांच के बाद बुधेश्वरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अदालत ने निर्णय में कहा कि आरोपी 14 फरवरी 2021 से न्यायिक अभिरक्षा में है, और यह अवधि उसकी सजा में समायोजित की जाएगी। निर्णय सुनाते हुए न्यायाधीश डॉ. मनोज कुमार प्रजापति ने कहा कि केस की परिस्थितियों को देखते हुए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का आदेश उपयुक्त नहीं है।
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