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CG News: एक महीने से गायब पटवारी पर गिरी गाज, बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर सस्पेंड
अमर उजाला नेटवर्क, बलौदाबाजार
Published by: अमन कोशले
Updated Sun, 29 Mar 2026 01:53 PM IST
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सार
राजस्व विभाग में लापरवाही बरतने वाले एक पटवारी पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। लंबे समय से बिना सूचना ड्यूटी से गायब रहने पर संबंधित पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजस्व विभाग में लापरवाही बरतने वाले एक पटवारी पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। लंबे समय से बिना सूचना ड्यूटी से गायब रहने पर संबंधित पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिमगा राजस्व अनुभाग के अंतर्गत ग्राम धोधा (पटवारी हल्का नंबर 26) में पदस्थ पटवारी चंद्रप्रकाश 20 फरवरी 2026 से लगातार अपने मुख्यालय से अनुपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने न तो किसी प्रकार की सूचना दी और न ही अवकाश स्वीकृत कराया। उनके इस रवैये के कारण क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे थे, जिससे आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर एसडीएम सिमगा ने कार्रवाई करते हुए पटवारी को निलंबित कर दिया। प्रशासन ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 का उल्लंघन माना है।
जारी आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि के दौरान पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय सिमगा निर्धारित किया गया है। साथ ही इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिमगा राजस्व अनुभाग के अंतर्गत ग्राम धोधा (पटवारी हल्का नंबर 26) में पदस्थ पटवारी चंद्रप्रकाश 20 फरवरी 2026 से लगातार अपने मुख्यालय से अनुपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने न तो किसी प्रकार की सूचना दी और न ही अवकाश स्वीकृत कराया। उनके इस रवैये के कारण क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे थे, जिससे आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
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मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर एसडीएम सिमगा ने कार्रवाई करते हुए पटवारी को निलंबित कर दिया। प्रशासन ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 का उल्लंघन माना है।
जारी आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि के दौरान पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय सिमगा निर्धारित किया गया है। साथ ही इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।