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प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 सर्वेक्षण: मकान लेने के लिए फटाफट बनवा लें ये डॉक्यूमेंट्स, सरकार ने बढ़ाई डेटलाइन

अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर Published by: ललित कुमार सिंह Updated Sat, 30 Nov 2024 01:03 PM IST
सार

Pradhan Mantri Awas Yojana: अपना आशियाना लेने का सपना देख रहे लोगों के लिये खुशखबरी है।

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Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0 Survey: Get these documents prepared quickly to buy a house
ग्राफिक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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Pradhan Mantri Awas Yojana: अपना आशियाना लेने का सपना देख रहे लोगों के लिये खुशखबरी है। ऐसे लोग जिनके पास मकान लेने के लिये जरूरी दस्तावेज अभी तक नहीं बन पाये हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इस कार्य के लिये राज्य सरकार ने उन्हें समय दिया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए वर्तमान में जारी सर्वेक्षण के दौरान ऐसे पात्र नागरिकों जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं, उनके आवेदन तत्काल निरस्त नहीं करते हुए उन्हें दस्तावेजों के लिए समय देने के निर्देश दिए हैं। 

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समन्वय स्थापित करने के निर्देश 
उन्होंने नगरीय निकायों को हितग्राहियों के जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र जैसे अनिवार्य दस्तावेजों के लिए संबंधित राजस्व कार्यालय से व्यक्तिगत समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री साव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के हितग्राहियों के राजस्व कार्यालयों में लंबित जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र के प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करने के लिए राजस्व विभाग को पत्र प्रेषित किया है। 
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'सबके लिए आवास'
केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्रों में 'सबके लिए आवास' मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) का क्रियान्वयन 1 सितम्बर 2024 से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में योजना को सभी नगरीय निकायों में लागू करते हुए भारत सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल पर हितग्राही सर्वेक्षण कार्य (रैपिड असेसमेंट सर्वे) 15 नवम्बर से प्रारंभ कर दिया गया है। सर्वेक्षण के दौरान हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की जा रही है। इसके लिए हितग्राही परिवार का आधार कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि के दस्तावेज इत्यादि की प्रविष्टि भारत सरकार की ओर से अनिवार्य की गई है।

नगरीय निकायों को निर्देश जारी 
उप मुख्यमंत्री  साव को कुछ हितग्राहियों के माध्यम से यह पता चलने पर कि वांछित दस्तावेजों में से मुख्यतः राजस्व संबंधी दस्तावेजों की कमी के कारण पोर्टल पर हितग्राहियों की जानकारी दर्ज नहीं हो पा रही है। साव ने हितग्राहियों की असुविधा को देखते हुए और योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचाने के लिए सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही करते हुए सभी नगरीय निकायों को तत्काल निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी नगरीय निकायों में योजना के अन्तर्गत प्रक्रियाधीन हितग्राही सर्वेक्षण कार्य (रैपिड असेसमेंट सर्वे) में प्राप्त हो रहे आवेदनों में अनिवार्य दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदनों को तत्काल निरस्त न करते हुए संबंधित हितग्राहियों को दस्तावेजों की पूर्ति के लिए यथोचित समयावधि प्रदान करने को कहा है।

ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • भूमि के दस्तावेज 
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