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CG: शहरी-ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय चुनाव की तैयारी शुरू, 16 अक्तूबर से मतदाता सूची का होगा प्रारंभिक प्रकाशन
Thu, 10 Oct 2024 06:51 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा
अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा
Published by: श्याम जी.
Updated Thu, 10 Oct 2024 06:51 PM IST
सार
निकायों के मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 16 अक्तूबर व पंचायतों के मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 24 अक्तूबर को किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में लाउडस्पीकर व ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवार द्वारा मुनादी कराई जा रही है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में शामिल होने के लिए न छूटे।
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मतदाता जागरूकता अभियान
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बेमेतरा जिला समेत प्रदेश में इसी साल दिसंबर माह में निकाय व 2025 के जनवरी माह में पंचायत चुनाव होना संभावित है। स्थानीय चुनाव को देखते हुए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर त्रिस्तरीय पंचायत (ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत) व नगरीय निकाय आम निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करने कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार किया जा रहा।
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निकायों के मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन इसी माह 16 अक्तूबर व पंचायतों के मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 24 अक्तूबर को किया जाएगा। आयोग द्वारा बेमेतरा जिले के नगर पंचायत बेरला, कुसमी, भिंभौरी, दाढ़ी, नवागढ़, साजा, थानखम्हरिया, देवकर, परपोड़ी व ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया गया है। विधानसभा की मतदाता सूची में एक जनवरी 2024 की स्थिति में दर्ज 18 वर्ष व अधिक आयु के मतदाता पंचायत-नगरीय निकाय की नामावली में नाम दर्ज कराने के लिए पात्र होंगे।
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विधानसभा की 8 फरवरी को प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर पंचायत-निकाय की प्रारंभिक मतदाता सूची वार्ड वार विभाजित कर तैयार की गई है। 8 फरवरी 2024 के बाद विधानसभा की नामावली में नाम दर्ज कराने वाले ऐसे मतदाता जिनकी आयु एक जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के है, उन्हें निकाय/पंचायत की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र के साथ निर्धारित फार्म भरकर फोटो समेत प्राधिकृत कर्मचारी के पास जमा करना होगा। इस संबंध मतदाता को जानकारी देने जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा। नगरीय क्षेत्रों में लाउडस्पीकर व ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवार द्वारा मुनादी कराई जा रही है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में शामिल होने के लिए न छूटे।
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