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रायपुर में प्रॉपर्टी टैक्स की डेडलाइन बढ़ी: अब 30 अप्रैल तक बिना जुर्माना भरें टैक्स, वरना लगेगा 17% सरचार्ज
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Tue, 31 Mar 2026 02:08 PM IST
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सार
छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की समय-सीमा बढ़ा दी है, जिससे अब लोग 30 अप्रैल तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भुगतान कर सकेंगे।
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की समय-सीमा बढ़ा दी है, जिससे अब लोग 30 अप्रैल तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भुगतान कर सकेंगे।
दरअसल, निर्धारित समय सीमा के भीतर राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी नगरीय निकायों को अतिरिक्त 30 दिन का समय देने का फैसला लिया है। इस निर्णय से खासतौर पर उन करदाताओं को फायदा होगा, जो किसी कारणवश समय पर टैक्स जमा नहीं कर पाए थे।
प्रशासन ने साफ किया है कि नई अंतिम तिथि के बाद टैक्स जमा करने पर 17 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा। ऐसे में नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपना भुगतान पूरा कर लें।
नगर प्रशासन का मानना है कि इस अतिरिक्त समय से राजस्व संग्रह में सुधार होगा और अधिक से अधिक लोग बिना दंड के टैक्स जमा कर पाएंगे। साथ ही यह कदम नागरिकों को वित्तीय राहत देने के उद्देश्य से भी उठाया गया है।
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दरअसल, निर्धारित समय सीमा के भीतर राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी नगरीय निकायों को अतिरिक्त 30 दिन का समय देने का फैसला लिया है। इस निर्णय से खासतौर पर उन करदाताओं को फायदा होगा, जो किसी कारणवश समय पर टैक्स जमा नहीं कर पाए थे।
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प्रशासन ने साफ किया है कि नई अंतिम तिथि के बाद टैक्स जमा करने पर 17 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा। ऐसे में नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपना भुगतान पूरा कर लें।
नगर प्रशासन का मानना है कि इस अतिरिक्त समय से राजस्व संग्रह में सुधार होगा और अधिक से अधिक लोग बिना दंड के टैक्स जमा कर पाएंगे। साथ ही यह कदम नागरिकों को वित्तीय राहत देने के उद्देश्य से भी उठाया गया है।