सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Raipur property tax deadline extended: Pay taxes without penalty until April 30, or face a 17% surcharge

रायपुर में प्रॉपर्टी टैक्स की डेडलाइन बढ़ी: अब 30 अप्रैल तक बिना जुर्माना भरें टैक्स, वरना लगेगा 17% सरचार्ज

अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Tue, 31 Mar 2026 02:08 PM IST
विज्ञापन
सार

छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की समय-सीमा बढ़ा दी है, जिससे अब लोग 30 अप्रैल तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भुगतान कर सकेंगे।

Raipur property tax deadline extended: Pay taxes without penalty until April 30, or face a 17% surcharge
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार

छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की समय-सीमा बढ़ा दी है, जिससे अब लोग 30 अप्रैल तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भुगतान कर सकेंगे।
Trending Videos


दरअसल, निर्धारित समय सीमा के भीतर राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी नगरीय निकायों को अतिरिक्त 30 दिन का समय देने का फैसला लिया है। इस निर्णय से खासतौर पर उन करदाताओं को फायदा होगा, जो किसी कारणवश समय पर टैक्स जमा नहीं कर पाए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रशासन ने साफ किया है कि नई अंतिम तिथि के बाद टैक्स जमा करने पर 17 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा। ऐसे में नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपना भुगतान पूरा कर लें।

नगर प्रशासन का मानना है कि इस अतिरिक्त समय से राजस्व संग्रह में सुधार होगा और अधिक से अधिक लोग बिना दंड के टैक्स जमा कर पाएंगे। साथ ही यह कदम नागरिकों को वित्तीय राहत देने के उद्देश्य से भी उठाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed