{"_id":"6a047e50862642fd0c0df9b6","slug":"action-taken-against-illegal-sand-mining-in-balodabazar-mineral-department-got-ramp-built-in-river-cut-down-2026-05-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chhattisgarh: बलौदाबाजार में अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई, खनिज विभाग ने नदी में बना रैंप कटवाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chhattisgarh: बलौदाबाजार में अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई, खनिज विभाग ने नदी में बना रैंप कटवाया
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Wed, 13 May 2026 07:10 PM IST
विज्ञापन
सार
कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर विभागीय टीम ने लवन तहसील के ग्राम तिल्दा स्थित महानदी क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां नदी तक पहुंचने के लिए बनाए गए अवैध रैंप को जेसीबी मशीन से काटकर बंद कर दिया गया।
खनिज विभाग ने नदी में बना रैंप कटवाया
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
विस्तार
बलौदा बाजार जिले में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर विभागीय टीम ने लवन तहसील के ग्राम तिल्दा स्थित महानदी क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां नदी तक पहुंचने के लिए बनाए गए अवैध रैंप को जेसीबी मशीन से काटकर बंद कर दिया गया।
खनिज विभाग की टीम को निरीक्षण के दौरान मौके पर अवैध उत्खनन या परिवहन तो नहीं मिला, लेकिन रेत निकालने के उद्देश्य से नदी में जाने के लिए रास्ता तैयार किया गया था। विभाग ने भविष्य में रेत चोरी रोकने के लिए उस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। जांच के दौरान ग्रामीणों ने टीम को बताया कि गांव के सरपंच द्वारा ट्रैक्टर चालकों से प्रति ट्रैक्टर 200 रुपये वसूले जाते हैं। ग्रामीणों के बयान के आधार पर खनिज विभाग ने ग्राम पंचायत तिल्दा के सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-40 के तहत जिला पंचायत और संबंधित एसडीएम को पत्र भेजा गया है।
इससे पहले 29 अप्रैल को भी तिल्दा क्षेत्र में खनिज विभाग ने कार्रवाई की थी। उस दौरान महानदी क्षेत्र में चार ट्रैक्टर-ट्रॉलियां अवैध रूप से रेत लोड करते पकड़ी गई थीं। जांच में वाहन चालकों के पास वैध अनुमति और परिवहन दस्तावेज नहीं मिले। खनिज विभाग ने खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमों के तहत सभी वाहनों को जब्त कर लवन पुलिस स्टेशन में सुपुर्द कर दिया था। मामले में अवैध उत्खनन का प्रकरण भी दर्ज किया गया है।
Trending Videos
खनिज विभाग की टीम को निरीक्षण के दौरान मौके पर अवैध उत्खनन या परिवहन तो नहीं मिला, लेकिन रेत निकालने के उद्देश्य से नदी में जाने के लिए रास्ता तैयार किया गया था। विभाग ने भविष्य में रेत चोरी रोकने के लिए उस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। जांच के दौरान ग्रामीणों ने टीम को बताया कि गांव के सरपंच द्वारा ट्रैक्टर चालकों से प्रति ट्रैक्टर 200 रुपये वसूले जाते हैं। ग्रामीणों के बयान के आधार पर खनिज विभाग ने ग्राम पंचायत तिल्दा के सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-40 के तहत जिला पंचायत और संबंधित एसडीएम को पत्र भेजा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
इससे पहले 29 अप्रैल को भी तिल्दा क्षेत्र में खनिज विभाग ने कार्रवाई की थी। उस दौरान महानदी क्षेत्र में चार ट्रैक्टर-ट्रॉलियां अवैध रूप से रेत लोड करते पकड़ी गई थीं। जांच में वाहन चालकों के पास वैध अनुमति और परिवहन दस्तावेज नहीं मिले। खनिज विभाग ने खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमों के तहत सभी वाहनों को जब्त कर लवन पुलिस स्टेशन में सुपुर्द कर दिया था। मामले में अवैध उत्खनन का प्रकरण भी दर्ज किया गया है।