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Raipur News: रायपुर में अवैध गैस सिलिंडर का भंडार, पुलिस ने 16 घरेलू सिलिंडर के साथ युवक को किया गिरफ्तार
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Sun, 22 Mar 2026 02:48 PM IST
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सार
पुलिस को सूचना मिली थी कि बंजारी मंदिर के पास एक व्यक्ति भारी मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर अवैध रूप से जमा कर रखा हुआ है। सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी और संदेही को हिरासत में लिया।
पुलिस के गिरफ्त में आरोपी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजधानी रायपुर में अवैध रूप से गैस सिलिंडर जमा कर रखने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। खमतराई थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 16 घरेलू गैस सिलिंडर बरामद किए गए हैं।
पुलिस को सूचना मिली थी कि बंजारी मंदिर के पास एक व्यक्ति भारी मात्रा में घरेलू गैस सिलिंडर अवैध रूप से जमा कर रखा हुआ है। सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी और संदेही को हिरासत में लिया।
पूछताछ के दौरान आरोपी से सिलिंडरों के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 इंडियन घरेलू गैस सिलिंडर जब्त कर लिए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 64 हजार रुपये बताई जा रही है।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान संजय साव (30) के रूप में हुई है, जो ट्रांसपोर्ट नगर इलाके का निवासी है। पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 106 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने मामले की जानकारी खाद्य विभाग को भी दे दी है, ताकि आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से गैस सिलिंडर का भंडारण और उपयोग सुरक्षा के लिहाज से गंभीर खतरा बन सकता है, इसलिए इस तरह के मामलों में सख्ती बरती जा रही है।
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पुलिस को सूचना मिली थी कि बंजारी मंदिर के पास एक व्यक्ति भारी मात्रा में घरेलू गैस सिलिंडर अवैध रूप से जमा कर रखा हुआ है। सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी और संदेही को हिरासत में लिया।
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पूछताछ के दौरान आरोपी से सिलिंडरों के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 इंडियन घरेलू गैस सिलिंडर जब्त कर लिए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 64 हजार रुपये बताई जा रही है।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान संजय साव (30) के रूप में हुई है, जो ट्रांसपोर्ट नगर इलाके का निवासी है। पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 106 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने मामले की जानकारी खाद्य विभाग को भी दे दी है, ताकि आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से गैस सिलिंडर का भंडारण और उपयोग सुरक्षा के लिहाज से गंभीर खतरा बन सकता है, इसलिए इस तरह के मामलों में सख्ती बरती जा रही है।