फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Three drug inspectors have been given the responsibility to monitor medicines in Chhattisgarh

छत्तीसगढ़: दवाओं की निगरानी के लिए तीन औषधि निरीक्षकों को मिली जिम्मेदारी

Thu, 29 Oct 2026 02:39 PM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Thu, 29 Oct 2026 02:39 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत तीन औषधि निरीक्षकों कौशल साहू, गिरजाशंकर और राजेश कुमार सोनी को दवाओं व प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण, बिक्री और वितरण की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है।

विज्ञापन
Three drug inspectors have been given the responsibility to monitor medicines in Chhattisgarh
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत तीन औषधि निरीक्षकों को उनके क्षेत्राधिकार में दवाओं तथा प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण, बिक्री और वितरण की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है। विभाग की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल के प्राधिकार की अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है। राज्य सरकार ने प्रदेश में औषधियों की गुणवत्ता तथा वैधानिक मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के मुख्य उद्देश्य से यह आदेश जारी किया है।
विज्ञापन


तीन निरीक्षकों को सौंपी जिम्मेदारी
औषधि निरीक्षक कौशल साहू, गिरजाशंकर और राजेश कुमार सोनी को यह नई जिम्मेदारी मिली है। ये अधिकारी अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार में दवाओं और प्रसाधन सामग्रियों से संबंधित सभी व्यावसायिक व प्रशासनिक गतिविधियों की निरंतर निगरानी करेंगे। अधिसूचना में दर्ज जानकारी के अनुसार, तीनों अधिकारियों के अलग-अलग कार्य क्षेत्रों का विवरण स्पष्ट किया गया है। इस विनियामक व्यवस्था के अंतर्गत ये निरीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र में आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह अधिकृत रहेंगे।
विज्ञापन


गुणवत्ता और वैधानिक मानकों पर जोर
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री कानून के प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारियों की यह भूमिका आम नागरिकों के स्वास्थ्य और उपचार से सीधे तौर पर जुड़ती है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि दवाओं के निर्माण से लेकर उनकी बिक्री और वितरण तक निर्धारित नियमों का अनुपालन बेहद अनिवार्य है। यह व्यवस्था संबंधित व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा वैधानिक मानकों के पालन पर निगरानी रखने में मदद करेगी। आदेश जारी होने के बाद संबंधित अधिकारी कानून के तहत अपने-अपने निर्धारित दायित्वों का नियमित निर्वहन करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed