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Yuvraj Singh: पर्सनैलिटी राइट्स मामले में युवराज सिंह को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट पारित करेगा अंतरिम आदेश

Wed, 29 Jul 2026 05:02 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 29 Jul 2026 05:02 PM IST
सार

मामले की सुनवाई कर रहीं जज ज्योति सिंह ने यह फैसला सुनाया। युवराज के वकील ने कोर्ट में पूर्व क्रिकेटर को लेकर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट के लिंक की लिस्ट शेयर की और बताया कि इनमें से दो लिंक को हटा दिया गया है।

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Relief for Yuvraj Singh in personality rights case; Delhi High Court to pass interim order
युवराज सिंह - फोटो : ANI

विस्तार

भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत दी है। हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।  
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दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि युवराज के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट अंतरिम आदेश पारित करेगा। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने युवराज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मौजूद सभी आपत्तिजनक पोस्ट और उनकी इजाजत के बगैर शेयर किए गए तमाम पोस्ट को अगले 48 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है।
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मामले की सुनवाई कर रहीं जज ज्योति सिंह ने यह फैसला सुनाया। युवराज के वकील ने कोर्ट में पूर्व क्रिकेटर को लेकर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट के लिंक की लिस्ट शेयर की और बताया कि इनमें से दो लिंक को हटा दिया गया है। वकील ने बताया कि युवराज की सहमति के बिना उनके व्यक्तित्व गुणों का उपयोग करके आर्थिक लाभ के लिए सामान बेचे जा रहे हैं।
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वकील ने बताया कि उल्लंघन करने वाले लिंकों में से एक पोस्ट रेडिट से संबंधित था, जिसमें युवराज पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया और पूर्व क्रिकेटर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां भी की गईं। रेडिट की तरफ से पेश हुए वकील ने लिंक को दो साल पुराना बताते हुए इसे व्यक्तित्व अधिकार नहीं, बल्कि मानहानि का मामला बताया।


न्यायमूर्ति सिंह ने वाद को मुकदमे के रूप में दर्ज करते हुए अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन पर नोटिस जारी किया है। मध्यस्थों को इस मामले में अपना जवाब तीन सप्ताह के भीतर दाखिल करना होगा। कोर्ट ने कहा कि वह कंटेंट को अपलोड करने वाले अपलोडर को 48 घंटे के भीतर लिंक को हटाने का आदेश देगा। अगर कंटेंट को अपलोड करने वाला लिंक को दिए गए समय में नहीं हटाता है, तो फिर कोर्ट युवराज को मध्यस्थों की मदद लेकर इसे 36 घंटों में हटाने की इजाजत देगा।
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