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Dehradun News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी बरी
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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में देहरादून की एफटीएससी (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) ने आरोपी राहुल चौहान को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी) मंजु सिंह मुंडे ने मंगलवार को फैसला सुनाया।
मामला वर्ष 2023 में पटेलनगर थाने में दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता युवती ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए, आपत्तिजनक फोटो और वीडियो तैयार किए तथा उन्हें वायरल करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल करता रहा। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था। न्यायालय ने उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल नहीं हो सका। इसी आधार पर अदालत ने राहुल चौहान को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
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मामला वर्ष 2023 में पटेलनगर थाने में दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता युवती ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए, आपत्तिजनक फोटो और वीडियो तैयार किए तथा उन्हें वायरल करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल करता रहा। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था। न्यायालय ने उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल नहीं हो सका। इसी आधार पर अदालत ने राहुल चौहान को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
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