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Haridwar: अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत छह लोगों पर दर्ज होगा मुकदमा, कोर्ट से कोतवाली पहुंचे आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
Published by: अलका त्यागी
Updated Sun, 21 Aug 2022 09:48 PM IST
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सार
जीएमएस रोड इंद्रापुरम देहरादून की रहने वाली महिला शशि ठाकुर ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसके चाचा रामा को मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर परिसर में एक दुकान कैंटीन के लिए किराये पर दी थी।
मुकदमा दर्ज करने के आदेश
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
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विस्तार
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी, ट्रस्टियों एवं मुख्य पुजारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश कोर्ट से कोतवाली पहुंच गए हैं। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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जीएमएस रोड इंद्रापुरम देहरादून की रहने वाली महिला शशि ठाकुर ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसके चाचा रामा को मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर परिसर में एक दुकान कैंटीन के लिए किराये पर दी थी। वर्ष 2014 में चाचा की मौत होने के बाद ट्रस्ट ने उसे वह दुकान बीस हजार रुपये सालाना किराये पर दे दी।
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आरोप है कि वर्ष 2015 में जबरन उसे दुकान से बेदखल करना चाहा। आरोप है कि मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने टाइगर रिजर्व की भूमि पर 20 अवैध दुकानें बनाकर उसके एवं अन्य लोगों से रकम वसूलकर धोखाधड़ी की है। महिला ने ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी , ट्रस्टी बिंदु गिरी, अनिल शर्मा, राजगिरि, द्वारिका मिश्रा व मुख्य पुजारी सुरेश तिवारी पर धोखाधड़ी समेत गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने न्यायालय में वाद दायर किया था।
इसके बाद न्यायालय ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। नगर कोतवाल राकेंद्र कठैत ने बताया कि न्यायालय से संबंधित आदेश मिला है। मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दूसरी तरफ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष व मां मनसा देवी मंदिर के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी ने बताया कि उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं।