सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Hawker in one-sided love Used to deliver newspapers with I love you written got One Year jail

Dehradun: महिला को आपत्तिजनक बातें लिखने वाले को एक साल की सजा, 2020 का है मामला

माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 28 Oct 2025 10:47 PM IST
विज्ञापन
सार

आरोपी ने महिला के मना करने के बावजूद जबरदस्ती घर में आई आपत्तिजनक बातें लिखकर अखबार डाला। विरोध जताया तो घर के अंदर हाथ पकड़ लिया।

Hawker in one-sided love Used to deliver newspapers with I love you written got One Year jail
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : Freepik
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

 एक हॉकर एक महिला के घर अखबार डालते-डालते एक तरफा प्रेम का इजहार करने लगा। कभी मिलने को लिखता, तो कभी अपना मोबाइल नंबर लिखकर कॉल करने को कहता।



आते-जाते सड़क पर निगाह रखता। हद तो तब हो गई, जब महिला के मना करने के बावजूद जबरदस्ती घर में आई लव यू लिखकर अखबार डाला। विरोध जताया तो घर के अंदर हाथ पकड़ लिया। इस मनचले हॉकर को अदालत ने मंगलवार को एक साल कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


Dehradun: उद्योगपति सुधीर विंडलास को 22 माह बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, जमीन घोटाले के आरोप मे गया था जेल

न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ, सोनम रावत की अदालत ने हॉकर शैलेन्द्र सिंह कठैत को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (स्त्री की लज्जा भंग करने या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत दोषी ठहराया। शैलेन्द्र प्रेमनगर इलाके में अखबार वितरित करता था।

वहीं पीड़िता को भी अखबार देता था। 22 फरवरी 2020 को पीड़िता के घर में जो अखबार डाला, उस पर पेन से अपना मोबाइल नंबर और आई लव यू के साथ लिखा कि कल बाला सुंदरी मंदिर चलेंगे। पीड़िता ने विरोध जताया तो हाथ पकड़ बदतमीजी की। महिला ने शोर कर अपने रिश्तेदारों को बुला लिया और पुलिस को शिकायत दी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed