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Kotdwar Crime: छोटे भाई के हत्यारोपी बडे़ भाई को आजीवन कारावास, डंडे से पीटकर की थी हत्या

संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Mon, 02 Mar 2026 07:09 PM IST
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सार

बड़े भाई का बछिया को लेकर अपने छोटे भाई के साथ झगड़ा हुआ। जिसमें आरोपी ने छोटे भाई के सिर पर पांच से छह बार मोटे डंडे से प्रहार कर उसे जान से मार दिया।

Kotdwar Crime Elder brother accused of murdering younger brother sentenced to life imprisonment after two year
हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) कोटद्वार रीना नेगी की अदालत ने यमकेश्वर ब्लॉक के पंचूर गांव में छोटे भाई की हत्या के मामले में अभियुक्त बड़े भाई को दोषसिद्ध करते हुए कठोर आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में इस मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यमकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचूर ठांगर निवासी प्रभा देवी पत्नी मानवेंद्र मोहन ने यमकेश्वर थाने में तहरीर दी थी।
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जिसमें उन्होंने बताया था कि 7 नवंबर, 2024 की शाम 5:45 बजे उनके बड़े बेटे रविंद्र मोहन का बछिया को लेकर अपने छोटे भाई राजेश मोहन के साथ झगड़ा हुआ। जिसमें आरोपी रविंद्र मोहन ने छोटे भाई राजेश मोहन के सिर पर पांच से छह बार मोटे डंडे से प्रहार कर उसे जान से मार दिया।

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आरोपी उन्हें भी धमकी दे रहा था। यमकेश्वर थाना पुलिस की टीम ने सबूत जुटाने के साथ ही घर के पास से ही हत्यारोपी रविंद्र मोहन को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में विचारण के लिए आरोपपत्र पेश किए।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से मृतक की माता समेत कुल 13 गवाह पेश किए गए। अपर सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने बाद आरोपी को हत्या के मामले में दोष सिद्ध पाते हुए उसे सजा सुनाई।

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