फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Pithoragarh Jail Ordered to Disclose Prisoners Food Budget Details Within Seven Days Information Commission

उत्तराखंड: एक सप्ताह में कैदियों के भोजन के बजट का ब्योरा देने के निर्देश, सूचना आयोग ने दिया आदेश

Mon, 26 Oct 2026 03:09 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Mon, 26 Oct 2026 03:09 PM IST
सार

पिथौरागढ़ जिला कारागार में कैदियों के भोजन पर होने वाले खर्च और उसकी गुणवत्ता जांच से जुड़ी जानकारी अब छिपी नहीं रहेगी। राज्य सूचना आयोग ने कारागार प्रशासन को आरटीआई के तहत मांगी गई पूरी जानकारी सात दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसमें भोजन का बजट, खर्च की गई राशि और गुणवत्ता जांच कमेटी की बैठकों का ब्योरा शामिल है।

विज्ञापन
Pithoragarh Jail Ordered to Disclose Prisoners Food Budget Details Within Seven Days Information Commission
उत्तराखंड सूचना आयोग - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

पिथौरागढ़ जिला कारागार में कैदियों के भोजन पर आवंटित बजट, खर्च की गई धनराशि और भोजन की गुणवत्ता जांचने की व्यवस्था का ब्योरा अब सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत देना होगा। राज्य सूचना आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए कारागार प्रशासन को सात दिन के भीतर मांगी गई पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन

राज्य सूचना आयुक्त कुशला नंद कोठियाल के समक्ष पहुंचे मामले में किशोर राम ने जिला कारागार से कैदियों के भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए गठित कमेटी की बैठकों का ब्योरा मांगा था। उन्होंने भोजन के लिए आवंटित बजट और अब तक खर्च की गई राशि की जानकारी भी मांगी थी।

विज्ञापन


ये भी पढे़ं...महर्षि वाल्मीकि जयंती: अखिलेश और राहुल गांधी पर बरसे सीएम धामी, बोले-उत्तराखंड के मान-सम्मान से बड़ा कुछ नहीं

विज्ञापन
विज्ञापन

इसके अलावा उन्होंने कारागार में स्वास्थ्यकर्मियों के स्वीकृत पदों, भरे और रिक्त पदों की संख्या, कैदियों को रखने की क्षमता और वर्तमान में बंद कैदियों की संख्या का विवरण मांगा था। आरटीआई के तहत उचित जवाब नहीं मिलने पर किशोर राम ने पहले विभागीय अपील और फिर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की। सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त कुशला नंद कोठियाल ने कहा कि मांगी गई जानकारी सामान्य प्रकृति की है और कैदियों के हितों से जुड़ी है। उन्होंने जिला कारागार को सात दिन के भीतर पूरी सूचना उपलब्ध कराने के आदेश दिए।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed