{"_id":"6a22e17c0c13ffae8e0442f6","slug":"pradeep-gets-bail-in-ndps-case-vikas-nagar-news-c-39-1-sdrn1026-132659-2026-06-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Dehradun News: एनडीपीएस मामले में प्रदीप को मिली जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Dehradun News: एनडीपीएस मामले में प्रदीप को मिली जमानत
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
विकासनगर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नंदन सिंह की अदालत ने चरस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार उत्तरकाशी के मोरी थाना क्षेत्र निवासी चौहान उर्फ प्रदीप को जमानत दे दी है। उसे 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाएगा।
अदालत ने पाया कि प्रदीप के खिलाफ मुख्य आरोपी यूनूस के बयान के अतिरिक्त कोई सीधा साक्ष्य नहीं था। यूनूस समेत अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी थी। प्रदीप नवंबर 2024 से न्यायिक हिरासत में था। पुलिस ने प्रदीप से 2.056 ग्राम अवैध चरस बरामद होने का दावा किया था। प्रदीप ने खुद को निर्दोष बताया, झूठा फंसाने का आरोप लगाया। उसने तर्क दिया कि बरामदगी के समय स्वतंत्र गवाह नहीं था और एनडीपीएस एक्ट के नियमों का पालन नहीं हुआ। अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता बताते हुए जमानत का विरोध किया।
अदालत ने पाया कि प्रदीप के खिलाफ मुख्य आरोपी यूनूस के बयान के अतिरिक्त कोई सीधा साक्ष्य नहीं था। यूनूस समेत अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी थी। प्रदीप नवंबर 2024 से न्यायिक हिरासत में था। पुलिस ने प्रदीप से 2.056 ग्राम अवैध चरस बरामद होने का दावा किया था। प्रदीप ने खुद को निर्दोष बताया, झूठा फंसाने का आरोप लगाया। उसने तर्क दिया कि बरामदगी के समय स्वतंत्र गवाह नहीं था और एनडीपीएस एक्ट के नियमों का पालन नहीं हुआ। अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता बताते हुए जमानत का विरोध किया।
विज्ञापन
विज्ञापन