कुत्ता पाला है तो जरूर करा लें ये काम वरना होगा मुकदमा

जिन्होंने घर में कुत्ता पाला हुआ है और नगर निगम के पशु चिकित्सा अनुभाग में उन्होंने पंजीकरण नहीं करा रखा है तो उनके खिलाफ केस दर्ज होगा। साथ ही कुत्ता भी जब्त किया जा सकता है। पंजीकरण के साथ ही कुत्ते को रेबीज वाला टीका लगाना अनिवार्य है।

उत्तराखंड मुख्य सूचना आयुक्त राजेंद्र कोटियाल ने दून नगर निगम के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. वी सती को इस संबंध में सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उनके द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट सूचना आयोग को देने को भी कहा गया है।
आरटीआई कार्यकर्ता भूपेंद्र कुमार ने राजधानी में अधिकतर पालतू कुत्तों के नगर निगम में पंजीकरण न होने की शिकायत सूचना आयोग में की थी। आरोप लगाया गया कि नगर निगम प्रशासन भी इस मामले में बेहद सुस्त है। इस पर सुनवाई के बाद मुख्य सूचना आयुक्त राजेंद्र कोटियाल ने नगर निगम प्रशासन को आदेश दिए कि वह पालतू कुत्तों का पंजीकरण करने के लिए व्यापक अभियान चलाए।
रजिस्ट्रेशन नहीं तो होगी कड़ी कार्रवाई

जो लोग पंजीकरण नहीं करा रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाए। नगर निगम के वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी डॉ. वी सती ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त के आदेशों का पालन किया जाएगा। कुत्तों के स्वामियों को चाहिए कि वह पंजीकरण कराएं।
उन्हीं कुत्तों का पंजीकरण किया जाएगा जिनको रेबीज बचाव के टीके लगे हुए हैं। यह प्रावधान पहले से हैं। अब हम व्यापक स्तर पर अभियान चलाएंगे। डॉ. सती कहते हैं कि अभी तक सालाना पंजीकरण शुल्क सौ रुपये था। नगर निगम बोर्ड ने अब इसको दो सौ रुपये प्रति वर्ष करने पर सहमति जता दी है।