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Uttarakhand: शिक्षकों के 55 दिन के भीतर होंगे अनुरोध के आधार पर तबादले, विभाग को मिला अतिरिक्त समय, आदेश जारी

Wed, 08 Jul 2026 11:54 AM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Wed, 08 Jul 2026 11:54 AM IST
सार

30 जून तक शिक्षकों, कर्मचारियों के तबादले होने थे, लेकिन 20 दिन का अतिरिक्त समय मिलने के बाद भी तबादलों का आदेश जारी नहीं हो पाया। अब शिक्षकों के 55 दिन के भीतर अनुरोध के आधार पर तबादले होंगे। विभाग को अतिरिक्त समय मिल गया है।

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Teacher transfers based on requests to be completed within 55 days Uttarakhand news in hindiTeacher transfers
तबादला आदेश - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

प्रदेश में शिक्षकों के 55 दिन के भीतर अनुरोध के आधार पर तबादले होंगे। शासन से विभाग को इसके लिए अतिरिक्त समय मिला है। कार्मिक विभाग की सहमति के बाद शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने इस संंबंध में शिक्षा महानिदेशक को कार्रवाई के लिए आदेश जारी किया है।

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तबादला एक्ट के तहत शिक्षकों, कर्मचारियों के तबादलों के लिए समय-सारणी बनी है। लेकिन शिक्षा विभाग इसके लिए निर्धारित समय 10 जून तक शिक्षकों के तबादलों के लिए आदेश जारी नहीं कर पाया था। पूर्व में शिक्षा विभाग सहित अन्य सभी विभागों को कार्मिक विभाग की ओर से इसके लिए 20 दिन का अतिरिक्त समय मिला था।

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इसके बाद 30 जून तक शिक्षकों, कर्मचारियों के तबादले होने थे, लेकिन 20 दिन का अतिरिक्त समय मिलने के बाद भी शिक्षा विभाग तबादलों का आदेश जारी नहीं कर पाया। इस पर विभाग ने स्थानांतरण सत्र 2026-27 के लिए कार्मिक विभाग से 50 दिन का अतिरिक्त समय दिए जाने का अनुरोध किया था। जिस पर 55 दिन का अतिरिक्त समय दिए जाने की सहमति मिली है।
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शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने शिक्षा महानिदेशक को जारी आदेश में कहा, विभागीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तबादला सत्र 2026-27 के लिए तबादला एक्ट 2017 की धारा 17(1) ख के एक से पांच तक वर्णित शर्त के तहत तबादलों के लिए विभाग को 55 दिन का समय मिला है। प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

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अनुरोध के आधार पर तबादलों के लिए ये शिक्षक होंगे पात्र

शिक्षा विभाग में अनुरोध के आधार पर तबादलों के लिए गंभीर रूप से बीमार व दिव्यांग कार्मिक, पति या पत्नी के बीमार होने या दिव्यांगता के आधार पर अनुरोध, मानसिक रूप से विक्षिप्त एवं लाचार बच्चों के माता-पिता की ओर से अनुरोध, सेवारत पति-पत्नी जिनका इकलौता पुत्र, पुत्री दिव्यांग हो, प्रदेश सरकार की सेवा में कार्यरत पति, पत्नी की ओर से सामान्य श्रेणी के क्षेत्र में तैनाती के लिए अनुरोध, विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कार्मिक व वरिष्ठ कार्मिक की ओर से अनुरोध किए जाने पर तबादले किए जाएंगे।

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