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Uttarakhand: तीन माह के लिए सभी डीएम को NSA लगाने की शक्ति, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना

अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Fri, 19 Jun 2026 11:00 PM IST
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सार

राज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को एनएसए के तहत कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है।

Uttarakhand All DMs empowered to invoke NSA for three months; Home Department issues notification
- फोटो : freepik.com(प्रतीकात्मक)
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विस्तार

शासन ने राज्य में सभी जिलाधिकारियों को आगामी 31 अगस्त तक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने का हवाला देते हुए पिछले दिनों गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। यह शक्ति गत एक जून से प्रभावी है।



अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को एनएसए के तहत कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है। शासन का कहना है कि राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। ऐसे समाज विरोधी तत्व जो शांति व्यवस्था और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं, उनके खिलाफ आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रशासन एनएसए के तहत कार्रवाई कर सकेगा।
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गौरतलब है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए निरुद्ध किए जाने का प्रावधान है। शासन समय-समय पर जिला मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार प्रदान करता है जिससे आपात परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह अधिसूचना गृह सचिव शैलेश बगोली के हस्ताक्षरों से जारी की गई है।
 

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