उत्तराखंड कैबिनेट फैसला: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण नियमावली को मंजूरी, यूपी के नियमों से मिली मुक्ति
उत्तराखंड में वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम से जुड़े विभागीय ढांचे को अब राज्य के अनुरूप नया स्वरूप मिलेगा। नई नियमावली लागू होने के बाद कार्मिकों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के लिए पुराने उत्तर प्रदेश के नियमों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी।
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धामी सरकार ने रविवार को कैबिनेट बैठक में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उत्तराखंड वेक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। इससे इस विभाग को उत्तर प्रदेश के पुराने नियमों से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है। अब विभाग अपने नियमों के अनुसार कार्मिकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें तय कर सकेगा।
अब तक विभाग में कार्मिकों की नियुक्ति व सेवा शर्तें उत्तर प्रदेश मलेरिया राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली और उत्तर प्रदेश मलेरिया अराजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 1993 के अनुसार की जा रही थी। बाद में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में इसका विस्तार कर नए वेक्टर जनित रोगों को भी शामिल कर लिया था।
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इसके बाद ही उत्तराखंड के अपने नियमों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। नियमों के इस बदलाव के साथ ही विभाग में 31 पदों पर नियुक्ति का भी रास्ता साफ हो गया है जो लंबे समय से रिक्त था।