फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand information commission fines public information officer 5,000 for failing to reply to RTI Request

उत्तराखंड: आरटीआई का जवाब न देना पड़ा भारी, आयोग ने लोक सूचना अधिकारी पर लगाया पांच हजार का जुर्माना

Mon, 28 Sep 2026 01:37 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Mon, 28 Sep 2026 01:37 PM IST
सार

आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना समय पर उपलब्ध न कराना एक अधिकारी को भारी पड़ गया। सूचना आयोग के नोटिस के बावजूद अधिकारी के पेश न होने पर आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए जुर्माना लगाया।

विज्ञापन
Uttarakhand information commission fines public information officer 5,000 for failing to reply to RTI Request
उत्तराखंड सूचना आयोग - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

उत्तराखंड सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई जानकारी न देने पर एक लोक सूचना अधिकारी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने सूचना अधिकारी को भविष्य में आरटीआई के कानूनों के प्रति लापरवाही न बरतने की चेतावनी भी दी है।

विज्ञापन

राज्य सूचना आयुक्त कुशला नंद कोठियाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोक सूचना अधिकारी नारसन ने जानबूझकर सूचना उपलब्ध नहीं कराई। इस मामले में विभाग के उच्च अधिकारियों ने भी इसके संदर्भ में निर्देश दिया लेकिन इसके बाद भी लोक सूचना अधिकारी ने अपीलकर्ता को जवाब नहीं दिया। आयोग के नोटिस जारी करने के बाद भी वे पेश नहीं हुए।

विज्ञापन

ये भी पढे़ं...चमोली:  पीएम मोदी की ‘मन की बात’ में छाईं माणा की 83 वर्षीय बुजुर्ग पूर्णिमा देवी, जनगणना को लेकर किया जिक्र

विज्ञापन
विज्ञापन

आयोग ने कहा कि जनता की सेवा करने वाले एक अधिकारी से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आयोग ने आदेश दिया कि उक्त लापरवाही बरतने पर लोक सूचना अधिकारी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed