वर्दीधारी सिपाही पदों पर भर्ती में युवाओं को राहत: नियमों में भी किया गया बदलाव, अब निकलेंगी भर्तियां
कार्मिक विभाग ने उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया (संशोधन) नियमावली 2026 की अधिसूचना जारी कर दी।
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प्रदेश में अलग-अलग वर्दीधारी सिपाही के पदों पर भर्ती के मानकों में सरकार ने फिलहाल तीन साल तक राहत दे दी है। एकीकृत नियमावली के हिसाब से तय अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष का नियम अब 31 दिसंबर 2028 के बाद लागू होगा। तब तक पुराने मानकों के हिसाब से ही भर्तियां होंगी।
पूर्व में सरकार ने इन पदों के लिए एकीकृत नियमावली बनाते हुए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष तय की थी, जिस कारण तमाम ऐसे बेरोजगार युवा भर्तियों से बाहर हो रहे थे, जिनकी आयु इससे अधिक हो चुकी है।
अब उप निरीक्षक (पुलिस, अभिसूचना), प्लाटून कमांडर (पीएसी, आईआरबी), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी और वन दरोगा के पदों को छोड़कर, अन्य विहित पदों पर 31 दिसंबर 2028 तक सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार विशेष रियायत दी जाएगी। एक जनवरी 2029 से सभी पदों पर 35 वर्ष का नियम समान रूप से प्रभावी हो जाएगा। आरक्षित वर्ग को नियमावली छूट मिलती रहेगी।
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इन विभागों में सिपाही भर्ती में मिलेगी राहत
- अग्निशामक (गृह विभाग)
- बन्दी रक्षक (गृह विभाग)
- वन आरक्षी (वन विभाग)
- आबकारी सिपाही (आबकारी विभाग)
- प्रवर्तन सिपाही (परिवहन विभाग)
शारीरिक मानक भी जारी
नए नियमों में अलग-अलग पदों के लिए पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई और सीने की माप के कड़े मानक तय किए गए हैं। सामान्य, ओबीसी और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई पद के अनुसार 163 सेमी से 167.7 सेमी तक अनिवार्य की गई है। वहीं पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों और एसटी वर्ग को नियमों में विशेष छूट दी गई है। सभी विभागों में महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 45 किलोग्राम होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में हर गतिविधि को अनिवार्य रूप से पास करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी किसी एक में भी फेल होगा तो वह भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। बता दें कि क्रिकेट बॉल थ्रो और लंबी कूद में पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग दूरी तय की गई है। कई पदों के लिए पुरुषों को कम से कम पांच बार बीम खींचना अनिवार्य होगा। वन दरोगा पद के लिए पुरुषों को चार घंटे में 25 किलोमीटर और महिलाओं को चार घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। पुलिस और अन्य विभागों के लिए 5 किलोमीटर (पुरुषों के लिए 32 मिनट में) और 2 किलोमीटर (महिलाओं के लिए 15 मिनट में) की दौड़ रखी गई है। 25 गुना 4 मीटर की शटल रेस को 30 सेकंड के भीतर पूरा करना होगा।