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Dehradun News: चरस तस्करी मामले में महिला को मिली जमानत
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विकासनगर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नंदन सिंह की अदालत जिला सहारनपुर के मिर्जापुर निवासी नूर बेगम को जमानत दे दी। उसे 190 ग्राम अवैध चरस बरामदगी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
आरोपी 19 मई 2026 से जिला कारागार में बंद थीं। पुलिस ने विकासनगर क्षेत्र से चरस बरामद करने का दावा किया। आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया, बरामदगी फर्जी कही। उसके वकील ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन न होने का तर्क दिया। अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता के कारण जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने पाया कि बरामद चरस अल्प से अधिक, पर वाणिज्यिक मात्रा से कम थी। स्वतंत्र साक्षी न होने और अन्य परिस्थितियों के मद्देनजर, न्यायालय ने 20 हजार रुपये के बंधपत्र व दो जमानतियों पर आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया।
आरोपी 19 मई 2026 से जिला कारागार में बंद थीं। पुलिस ने विकासनगर क्षेत्र से चरस बरामद करने का दावा किया। आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया, बरामदगी फर्जी कही। उसके वकील ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन न होने का तर्क दिया। अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता के कारण जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने पाया कि बरामद चरस अल्प से अधिक, पर वाणिज्यिक मात्रा से कम थी। स्वतंत्र साक्षी न होने और अन्य परिस्थितियों के मद्देनजर, न्यायालय ने 20 हजार रुपये के बंधपत्र व दो जमानतियों पर आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया।
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