फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   67-year-old convict sentenced to 20 years in prison for misdeed woth a six-year-old girl.

Delhi: छह साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में 67 वर्षीय दोषी को 20 साल कैद, पीड़िता को मुआवजा और पुनर्वास

Wed, 08 Jul 2026 03:25 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 08 Jul 2026 03:25 AM IST
सार

अदालत ने कहा कि समाज को सख्त संदेश जाना चाहिए कि बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराध किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होंगे।

विज्ञापन
67-year-old convict sentenced to 20 years in prison for misdeed woth a six-year-old girl.
demo - फोटो : अमर उजाला प्रिंट

विस्तार

रोहिणी कोर्ट ने 2024 में छह साल की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में 67 वर्षीय व्यक्ति को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि समाज को सख्त संदेश जाना चाहिए कि बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराध किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होंगे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय नागर ने 3 जुलाई को दिए आदेश में कहा कि पीड़िता उस समय करीब छह वर्ष की थी और दोषी 65 वर्ष का था। न्यायाधीश ने आगे कहा कि समाज में ऐसे मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं।

विज्ञापन


अदालत से समाज को यह मजबूत संदेश देना चाहिए कि बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों से सख्ती से निपटा जाएगा। दोषी को पहले ही बलात्कार की धाराओं और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(एम) (12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची पर आक्रामक यौन हमला) के तहत दोषी ठहराया जा चुका था। 
विज्ञापन


अदालत ने पॉक्सो की धारा 6 के तहत उसे 20 वर्ष की कठोर कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने पीड़िता को 10.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता पुनर्वास, सामाजिक एकीकरण और भविष्य में बिना किसी आघात व तनाव के जीवन जीने के लिए वित्तीय सहायता की हकदार है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed