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Delhi: छह साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में 67 वर्षीय दोषी को 20 साल कैद, पीड़िता को मुआवजा और पुनर्वास
Wed, 08 Jul 2026 03:25 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 08 Jul 2026 03:25 AM IST
सार
अदालत ने कहा कि समाज को सख्त संदेश जाना चाहिए कि बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराध किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होंगे।
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- फोटो : अमर उजाला प्रिंट
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विस्तार
रोहिणी कोर्ट ने 2024 में छह साल की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में 67 वर्षीय व्यक्ति को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि समाज को सख्त संदेश जाना चाहिए कि बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराध किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होंगे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय नागर ने 3 जुलाई को दिए आदेश में कहा कि पीड़िता उस समय करीब छह वर्ष की थी और दोषी 65 वर्ष का था। न्यायाधीश ने आगे कहा कि समाज में ऐसे मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं।
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अदालत से समाज को यह मजबूत संदेश देना चाहिए कि बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों से सख्ती से निपटा जाएगा। दोषी को पहले ही बलात्कार की धाराओं और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(एम) (12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची पर आक्रामक यौन हमला) के तहत दोषी ठहराया जा चुका था।
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अदालत ने पॉक्सो की धारा 6 के तहत उसे 20 वर्ष की कठोर कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने पीड़िता को 10.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता पुनर्वास, सामाजिक एकीकरण और भविष्य में बिना किसी आघात व तनाव के जीवन जीने के लिए वित्तीय सहायता की हकदार है।
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