सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   86 farmers protesting for their various demands in Greater Noida got bail

Noida Farmer Protest: 86 किसानों को मिली जमानत, जल्द होंगे जेल से बाहर; इन आरोपों में दर्ज हुआ था केस

माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: श्याम जी. Updated Mon, 16 Dec 2024 07:47 PM IST
सार

ग्रेटर नोएडा में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत 86 किसानों को सोमवार को जमानत मिल गई है। जल्द यह किसान जेल से बाहर आएंगे। रिहाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 
 

विज्ञापन
86 farmers protesting for their various demands in Greater Noida got bail
प्रदर्शन करते किसान - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत 86 किसानों को सोमवार को जमानत मिल गई है। रिहाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द यह किसान जेल से बाहर आएंगे। नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र में दर्ज किसानों के खिलाफ एक मुकदमे में सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 42 अभियुक्तों को जमानत दे दी है। अभियुक्त पर सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, शांति भंग करने, और आम जनमानस के आवागमन को बाधित करने जैसे गंभीर आरोप थे। 

Trending Videos


अभियोजन पक्ष ने विरोध करते हुए अभियुक्त को जमानत न देने की अपील की, लेकिन अभियुक्तों के वकील व दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमेश भाटी ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किलों पर लगाए गए आरोप झूठे और निराधार हैं। अभियुक्तों के पिछले किसी आपराधिक इतिहास का प्रमाण नहीं मिलने और अपराध के अधिकतम सात वर्ष की सजा तक सीमित होने के कारण, न्यायालय ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 
विज्ञापन
विज्ञापन


अभियुक्तों को 20 हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के जमानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाएगा। अदालत ने सख्त निर्देश दिए कि अभियुक्त न्यायालय की सभी तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। निर्देश दिया कि अभियुक्त और उनके जमानतदार अपने स्थाई और वर्तमान पते, मोबाइल नंबर, और आधार कार्ड की प्रतियां प्रस्तुत करेंगे। किसी भी प्रकार के पते या संपर्क विवरण में बदलाव होने पर न्यायालय को सूचना देना अनिवार्य होगा।

इससे पहले 123 किसानों को रिहा किया जा चुका
वहीं, बीटा-2 कोतवाली में दर्ज एक अन्य मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) कोर्ट ने बीटा-2 थाने में दर्ज 44 किसानों की रिहाई का आदेश हुआ है। इसमें जमानत के लिए जरूरी बांड अब सिर्फ किसानों की ओर से दाखिल किया जाना बाकी है। किसानों की लड़ाई के लिए आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। बता दें कि इससे पहले 123 किसानों को रिहा किया जा चुका है। लेकिन किसानों के खिलाफ पहले कई मामले दर्ज होने के कारण अबतक सिर्फ आट किसान ही जेल से बाहर आ पाए हैं।

100 लोगों ने जेल पहुंचकर की मुलाकात
लुक्सर स्थित जेल में वर्तमान में 128 किसान विभिन्न मामले में बंद है। कई किसानों को जमानत मिल गई है लेकिन उनके खिलाफ पहले से दूसरी जगह मामले दर्ज होने के कारण जमान नहीं मिल पाई है। सोमवार को 100 लोगों ने जेल में बंद किसानों से मुलाकात की। इनमें किसानों के परिजन और उनके साथी अधिवक्ता मौजूद रहे। उधर, ग्रेटर नोएडा के परी चौक और जीरो प्वाइंट, प्रमुख धरना स्थल पर किसानों के पहुंचने की आशंका को देखते हुए पुलिस पूरी तरह सतर्क रही। जेल अधीक्षक बृजेश कुमार ने बताया कि रिहाई संबंधी परवाना मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। 

किसानों की समस्या को लेकर पीएम को लिखा पत्र
भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिले के किसानों की समस्या को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि गौतमबुद्धनगर के किसान भूमि अधिग्रहण को लेकर अपनी जमीन का मुआवजा मांग रहें हैं। उन्हें मुआवजा न देकर जेल में बंद कर दिया गया है। 

महिला किसानों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, जिसने सभी की अंतरात्मा को अंदर से झकझोर दिया है। इस कठिनाई के दौर से गुजर रही खेती, किसानी और ग्रामीण परिवेश को बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री होने के नाते इन सभी विषयों का संज्ञान लेते हुए किसान हित में एक उत्तम निर्णय लेने का कष्ट करें। जिससे देश का किसान आने वाले समय में खुशहाल हो सके।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed